By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
चुनाव आयोग ने छीना ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा, कमलनाथ ने किया सुप्रीम कोर्ट का रूख
आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर कमलनाथ का ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया था.
madhya pradesh by election : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उच्च न्यायालय का रूख कर, निर्वाचन आयोग द्वारा उनका ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा रद्द किये जाने संबंधी फैसले को चुनौती दी है. आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ का ‘स्टार प्रचारक’ का दर्जा शुक्रवार को रद्द कर दिया था.
वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आयोग के फैसले को विभिन्न आधारों पर चुनौती दी है और याचिका पर तत्काल सुनवाई कराये जाने का आग्रह किया जायेगा. निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ‘‘नैतिक और गरिमामय व्यवहार’’ के कथित उल्लंघन पर संज्ञान लिया था और कांग्रेस नेता का ‘‘स्टार प्रचारक’’ का दर्जा रद्द कर दिया था.
इससे पहले मध्यप्रदेश विधानसभा उपचुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा रद्द किए जाने के निर्वाचन आयोग के आदेश को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने शनिवार को अनुचित बताया. तन्खा ने इस मामले में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर जम कर तंज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चुनावों में सियासी नेताओं को उनके विरोधियों की कटाक्षपूर्ण आलोचना से रोका नहीं जा सकता.
(इनपुट भाषा)
Also Read:
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Madhya Pradesh की और अन्य ताजा-तरीन खबरें