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MP: कोर्ट ने एक ही परिवार के 10 लोगों को सुनाई उम्रकैद, 12 साल पहले मर्डर केस में फैसला

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में 12 वर्ष पूर्व हुई एक हत्या के मामले में कोर्ट एक ही परिवार के 10 सदस्यों को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है

Published: March 29, 2022 8:54 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Laxmi Narayan Tiwari

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(फोटो प्रतीकात्‍मक)

Madhya Pradesh मुरैना: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की एक कोर्ट ने सोमवार को हत्‍या के मामले में एक ही परिवार के 10 लोगों को आजीवन कारावास (Life imprisonment for 10 people) की सजा सुनाई है. आरोपितों ने पुरानी रंजिश पर घेर कर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. जानकारी के मुताबिक, मुरैना जिले (Morena) की जौरा तहसील के सुमावली क्षेत्र में 12 वर्ष पूर्व हुई एक हत्या के मामले में जौरा के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने एक ही परिवार के 10 सदस्यों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन करावास की सजा सुनाई है. साथ ही चार-चार हजार रुपए के अर्थदंड भी सुनाया है. आरोपितों ने पुरानी रंजिश पर घेर कर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

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अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल अग्रवाल ने बताया कि गत 3 नवंबर 2010 को टिकटौली गांव निवासी शिवकुमार सोसायटी से मिट्टी का तेल लेकर वापस आ रहा था. इसी बीच गांव में घुसते ही पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही मनोज गुर्जर और उसके परिवार के लोगों ने शिवकुमार को घेर लिया था.

शिकायत के मुताबिक मनोज के हाथ में बंदूक, लक्ष्मण के हाथ में लाठी, अजीत के हाथ में फरसा, योगेश के हाथ में कट्टा, छुन्ना के हाथ में बंदूक, शिशुपाल के हाथ में कट्टा, जंडेल व भगवत के हाथ में बंदूक, बादाम के हाथ में लाठी, नीतू के हाथ में फरसा था. अभियोजन के अनुसार सभी ने शिवकुमार को घेर लिया. इसी बीच मनोज ने शिवकुमार को गोली मारी, जो कि उसके सीने में जाकर लगी जिससे शिवकुमार गिर पड़ा. इसके बाद सभी आरोपी फायरिंग करते हुए मौके से भाग निकले.

घायल शिवकुमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके के बाद पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और बलवा की धाराओं में मामला दर्ज किया. बाद में शिवकुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद हत्या की धारा का इजाफा किया गया.

12 साल चले इस मामले में अभियोजन की ओर से रखे गए साक्ष्‌य व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया और एक ही परिवार के सभी 10 आरोपियों को आजीवन करावास व चार-चार हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई. सजा सुनाई जाने के बाद सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया. (इनपुट: भाषा)

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