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MP: EOW ने रिटायर्ड IAS रमेश थेटे और उनकी पत्‍नी के खिलाफ दर्ज किया केस

मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन ने भारतीय प्रशानिक सेवा के तत्कालीन अधिकारी रमेश थेटे और उनकी पत्‍नी मंदा थेटे के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच के बाद विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है

Published: February 8, 2023 11:51 PM IST

By India.com Hindi News Desk

MP: EOW ने रिटायर्ड IAS रमेश थेटे और उनकी पत्‍नी के खिलाफ दर्ज किया केस
(फोटो: साभार-ट्विटर)

Madhya Pradesh, Lokayukta, IAS officer,MP, Ramesh Thete: मध्य प्रदेश के लोकायुक्त संगठन (EOW) भारतीय प्रशानिक सेवा के तत्कालीन अधिकारी व जबलपुर के पूर्व नगर निगम आयुक्त रमेश थेटे (retired IAS officer Ramesh Thete) और उनकी पत्‍नी मंदा थेटे (Manda Thete) के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के मामले में जांच के बाद विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

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महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले रमेश थेटे कुछ साल पहले भारतीय प्रशानिक सेवा सेवानिवृत हो चुके हैं. लोकायुक्त जबलपुर ने बीते 4 फरवरी को रमेश थेटे और उनकी पत्नी मंदा थेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

बता दें कि रमेश थेटे 2001-2002 के बीच जबलपुर में आयुक्त के पद पर पदस्थ रहे थे. इस दौरान तत्कालीन नगर निगम आयुक्त रमेश थेटे ने अपनी पत्नी के नाम पर अलग अलग बैकों से 68 लाख रुपए का लोन लिया था. इसके बाद उन्होंने वर्ष 2012-2013 के दौरान कम समय में ही लोन चुका दिया था.

लोकायुक्त संगठन ने शिकायत मिलने पर भारतीय प्रशानिक सेवा के अधिकारी थेटे के खिलाफ 2013 में प्राथमिक जांच शुरू की थी. इसमे पाया गया था कि 2012-2013 के दौरान कई बैंकों से बड़े अमाउंट में चुकाया गया. इस जांच के निष्कर्ष के आधार पर केस दर्ज किया गया है. (INPUT: ANI)

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Published Date: February 8, 2023 11:51 PM IST