बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को ब्लैक मनी एक्ट के तहत भेजे गए नोटिस पर अंतरिम रोक जारी रखी

आयकर विभाग ने 8अगस्त, 2022 को अनिल अंबानी को कथित रूप से दो स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित धन पर कर में 420 करोड़ रुपए की कथित चोरी के लिए नोटिस जारी किया था

Published date india.com Published: April 5, 2023 3:29 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी को ब्लैक मनी एक्ट के तहत भेजे गए नोटिस पर अंतरिम रोक जारी रखी
फाइल फोटो

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) को इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) द्वारा ब्लैक मनी एक्ट (Black Money Act) के तहत भेजे गए कारण बताओ नोटिस पर और जुर्माने की मांग पर अस्थायी रोक को अगला आदेश तक आगे बढ़ा दिया है.

बता दें आयकर विभाग ने 8अगस्त, 2022 को अनिल अंबानी को कथित रूप से दो स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपए से अधिक के अघोषित धन पर कर में 420 करोड़ रुपए की कथित चोरी के लिए नोटिस जारी किया था.

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम पटेल और नीला गोखले की खंडपीठ ने नोटिस और जुर्माने को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय करते हुए आयकर विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर, 2022 में कारण बताओ नोटिस पर लंबित सुनवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसी साल मार्च में अंबानी के वकील रफीक दादा ने अदालत को बताया कि विभाग ने बाद में उनके मुवक्किल को जुर्माने की मांग वाला नोटिस भी भेज दिया. इसके बाद अदालत ने मांग वाले नोटिस पर भी अंतरिम रोक लगा दी.

हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई शुरू होने के बाद आयकर विभाग की तरफ से पहुंचे अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने संशोधित याचिका के जवाब में व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था. शर्मा ने कहा, कुछ और प्रतिवादी जोड़ते और कुछ नए दस्तावेज संलग्न करते हुए याचिका को संशोधित किया गया है. विभाग व्यापक हलफनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग करता है.

अदालत ने 21 अप्रैल तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दे दिया है. याचिका को सुनवाई के लिए 28 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया है. (bhasha)

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