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हनुमान चालीसा विवाद: 6 मई तक विधायक पति रवि राणा संग जेल भेजी गईं अमरावती सांसद नवनीत राणा, वकील ने लगाया ये आरोप...

महाराष्ट्र में शनिवार को दिनभर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर बड़ा विवाद चला. अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था. इसके बाद आज नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को कोर्ट ने 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

Updated: April 24, 2022 3:26 PM IST

By Kajal Kumari

हनुमान चालीसा विवाद: 6 मई तक विधायक पति रवि राणा संग जेल भेजी गईं अमरावती सांसद नवनीत राणा, वकील ने लगाया ये आरोप...
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Hanuman chalisa row: महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद अब गहराता जा रहा है. अमरावती की सांसद नवीनीत राणा और पति विधायक रवि राणा को बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.  अदालत में अब उन दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी, मुंबई पुलिस ने उन्हें 27 अप्रैल को जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है. बता दें कि सांसद नवनीत राणा ने सीएम महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद शनिवार को जमकर विवाद हुआ. शिवसैनिकों ने राणा के घर को घेर लिया था, जिसके बाद शनिवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और आज कोर्ट ने उन्हें ज्यूडिशल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है.

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राणा दंपति के वकील ने कहा-देशद्रोह कैसे हो सकता है

नवनीत और रवि राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि पहली बार, लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने स्पष्ट रूप से पुलिस विभाग के निर्देश पर तर्क दिया कि आरोपी का मामला 124 ए के तहत आता है, जो देशद्रोह है. जब उन्हें रिमांड आवेदन के उस विशेष भाग या उन शब्दों को दिखाने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें आरोपी द्वारा राज्य सरकार के प्रति असंतोष दिखाने के लिए कहा गया था, तो वह बुरी तरह विफल रहे.

मर्चेंट ने कहा कि वे (सरकारी अभियोजक प्रदीप घरत) एक भी शब्द नहीं दिखा पाए जो राणा दंपत्ति ने कथित तौर पर कहा था. रिमांड अर्जी का सार सिर्फ इतना था कि उन्होंने यहां हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए आने की तैयारी की थी.

शनिवार को मुंबई पुलिस ने राणा दंपति को गिरफ्तार किया था

बता दें कि पुलिस ने शनिवार को सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को धारा 153 ए यानी धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामले में गिरफ्तार किया था. मुंबई पुलिस राणा दंपति को लेकर शनिवार की शाम करीब साढ़े पांच बजे खार पुलिस स्टेशन पहुंची थी, फिर बाद में उन्हें सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले जाया गया था.

रविवार को दोनों को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया. दोनों की पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने दोनों को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

आज मुंबई पुलिस ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. रिमांड की कार्यवाही के दौरान राणा दंपत्ति की ओर से अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट अदालत द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के आदेश के बाद उनकी जमानत अर्जी दाखिल किया है.

बता दें कि नवनीत राणा के ख़िलाफ़  IPC की धारा 353 के तहत एक और FIR दर्ज  की गई है. नवनीत राणा पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप भी लगाया गया है.

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Published Date: April 24, 2022 2:11 PM IST

Updated Date: April 24, 2022 3:26 PM IST