दाउद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को NCB की पूछताछ के बाद वापस न्यायिक हिरासत में भेजा गया

जेल में बंद इकबाल कासकर की भूमिका जम्‍मू से जुड़े ड्रग तस्‍करी के मामले में सामने आई थी

Published: June 26, 2021, 4:28 PM IST

ठाणे/मुंबई: दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को पूछताछ के बाद मकोका कोर्ट ठाणे की न्यायिक हिरासत में वापस भेजा दिया गया है. एनसीबी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के डीडीजी एमए जैन ने कहा, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को पूछताछ के बाद मकोका कोर्ट ठाणे की न्यायिक हिरासत में वापस भेजा जा रहा है. हमारे पास कुछ इनपुट थे और हम उनसे पूछताछ करना चाहते थे. हमने कोर्ट से उसकी 2 दिन की रिमांड मांगी थी. हमने उसे गिरफ्तार नहीं किया है.

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक अदालत ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मादक पदार्थ मामले में एक दिन के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया . एनसीबी ने 27 किलोग्राम चरस जब्ती के दो मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में ठाणे जेल में बंद कासकर की भूमिका का पता चला, जिसके बाद उसकी हिरासत प्रदान करने का अनुरोध किया गया.

मजिस्ट्रेट एम एम माली ने शुक्रवार को एनसीबी को कासकर को हिरासत में लेने की अनुमति प्रदान की. हाल में 27 किलोग्राम चरस की जब्ती के बाद कासकर की कथित संलिप्तता के संकेत मिले थे. एनसीबी अधिकारियों ने मामले में पूछताछ के लिए उसकी एक दिन की हिरासत का अनुरोध किया था.

एनसीबी ने 27 किलोग्राम चरस जब्ती के दो मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान यह पता चला कि जम्मू कश्मीर से मादक पदार्थ मंगाए गए थे. मामले में ठाणे जेल में बंद कासकर की कथित भूमिका का पता चला, जिसके बाद उसकी हिरासत प्रदान करने का अनुरोध किया गया.

मजिस्ट्रेट ने एनसीबी को एक दिन की हिरासत प्रदान करते हुए कहा, ”रिमांड रिपोर्ट और केस डायरी पर विचार करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मामला गंभीर प्रकृति का है. इसलिए पूछताछ को लेकर उचित अवसर प्रदान करने की जरूरत है.

ठाणे पुलिस के वसूली रोधी प्रकोष्ठ ने 2017 में कासकर को वसूली के मामले में गिरफ्तार किया था. उसे 2003 में संयुक्त अरब अमीरात से प्रत्यर्पित कर लाया गया था। कासकर के बारे में बताया जाता है कि वह मुंबई में अपने भाई के रियल एस्टेट कारोबार का संचालन करता था. ठाणे पुलिस ने कासकर के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण (मकोका) कानून के तहत मामला दर्ज किया था.

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