
Maharashtra में कोरोना के चलते और कड़े प्रतिबंधों की घोषणा, क्या बंद और क्या खुला रहेगा, जानें Guidelines
महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के चलते हुए राज्य सरकार ने और कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. ये प्रतिबंध 10 जनवरी से लागू होंगे.

Maharashtra new strict restrictions: महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के चलते हुए राज्य सरकार ने और कड़े प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. ये प्रतिबंध 10 जनवरी से लागू होंगे. महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. राज्य में आज शनिवार को 40 हजार से अधिक मामले सामने आए हैं. नए प्रतिबंधों में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा.यह नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. 5 या इससे ज़्यादा लोगों की एक साथ आवाजाही पर रोक लगाई गई है. नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. 5 या इससे ज़्यादा लोगों की एक साथ आवाजाही पर रोक लगाई गई है.
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महाराष्ट्र में आज कोरोना के 41,434 नए मामले सामने आए ओर ओमिक्रोन के 133 नए मामले आए, राज्य में अब तक ओमिक्रोन के कुल 1009 मामले दर्ज़ किए गए हैं.
In Maharashtra, hotels, restaurants, cinema halls, auditorium to operate at 50% seating capacity till 10 pm; home delivery of food to be allowed
— ANI (@ANI) January 8, 2022
महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों चलते प्रतिबंध और कड़े किए
– नए नियम 10 जनवरी से अगले आदेश तक लागू होंगे
– नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा
– शादी- विवाह के आयोजन में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे
–
अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या 20 लोग होगी
– सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रोग्रम की की अधिकतम सीमा 50 लोगें की संख्या
ये रहेगा बंद
– राज्य में स्कूल-कॉलेज 15फरवरी तक बंद
– कोचिंग क्लासेस बंद
– सार्वजनिक मैदान, पार्क गार्डन , पर्यटन स्थल बंद
– एम्यूजमेंट पार्क, म्युजियम, चिड़ियाघर बंद
– जिम, स्विमिंग पुल, स्पा, ब्यूटी सैलून बंद
– लोकल स्पोर्ट्स के प्रोगाम पर भी रोक
– हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता से काम करेंगे
– हैयर कटिंग सैलून रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद
– प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी कर्मचारियो की उपस्थिति
– सरकारी कार्यालायों में में लिखित परमिशन के बिना विजिटर्स को अनुमति नहीं
– सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर पांच या इससे ज्यादा को अनुमति नहीं
यहां भी क्षमता सीमित की गई
– शापिंग मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
– राज्य में रेस्टारेंट-होटल 50 फीसदी ग्राहक क्षमता के साथ चलेंगे
– महाराष्ट्र में सिनेमा- थिएटर 50 फीसदी क्षमता के साथ
– घरेलू यात्र ट्रेवल- डबल वैक्सिनेशन वाले ही कर पाएंगे
– 72 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी
– दो वैक्सीन लेने वाले लोग ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकेंगे
– डबल डोज वाले लोग ही मौजूदा व्यवस्था के तहत लोकल यात्रा कर सकेंगे
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,434 नए मामले सामने आए, 9,671 लोग डिस्चार्ज हुए और 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई।
सक्रिय मामले: 1,73,238 महाराष्ट्र में आज ओमिक्रोन के 133 नए मामले आए, राज्य में अब तक ओमिक्रोन के कुल 1009 मामले दर्ज़ किए गए हैं। #COVID19 pic.twitter.com/HLKkmGDQ2G — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2022
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 41,434 नए मामले, ये है ताजा स्थिति
– 41,434 नए मामले सामने आए
– 9,671 लोग डिस्चार्ज हुए
-13 लोगों की कोरोना से मौत हुई
-1,73,238 सक्रिय मामले
-महाराष्ट्र में, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, सभागार 50% बैठने की क्षमता पर रात 10 बजे तक संचालित करने और खाने की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.
-महाराष्ट्र में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 15 फरवरी तक बंद रहेंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर
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