
Maharashtra HRC ने Pragya Singh Thakur को हिरासत में प्रताड़ना के मामले में DGP को किया तलब
Maharashtra, Malegaon blast Case, News Updates: मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी और वर्तमान में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ने महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS) पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (Maharashtra Human Rights Commission) ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी BJP MP प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हिरासत में प्रताड़ित (custodial torture) करने की शिकायत पर राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को मंगलवार को सम्मन जारी किया है.
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आयोग ने पुलिस प्रमुख से 6 अप्रैल को उसके समक्ष उपस्थित होने को कहा है.
पेशे से वकील आदित्य मिश्रा ने 2018 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी थी. उस दौरान ठाकुर (वर्तमान में बीजेपी सांसद) ने टीवी पर एक साक्षात्कार में आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के बाद राज्य (महाराष्ट्र) पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (ATS)ने उन्हें प्रताड़ित किया था.
आयोग ने इस मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग के पास भेज दिया था. अर्जी में अनुरोध किया गया है कि आयोग को ठाकुर के आरोपों पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह ”भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) से जुड़ा मुद्दा है.”
ठाकुर फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं. वह 29 सितंबर, 2008 में उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए विस्फोट मामले की मुख्य आरोपी हैं और वह 9 साल जेल में रहीं हैं. मालेगांव की एक मस्जिद के पास बाइक पर रखा बम फटने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. मुकदमे की सुनवाई चल रही है.
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