
Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पाबंदियों को किया संशोधित, जानें क्या है नई गाइडलाइंस
Maharashtra Lockdown News: सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक ब्यूटी सैलून को बाल काटने वाले सैलून के साथ समूहीकृत किया जाएगा और 50% क्षमता के साथ खुला रहने दिया जाएगा.

Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र में कोरोना और उसके नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने शनिवार को कई पाबंदियो का ऐलान किया था. इसके बाद रविवार को सरकार ने पाबंदियों को संशोधित किया. सरकार की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक ब्यूटी सैलून को बाल काटने वाले सैलून के साथ समूहीकृत किया जाएगा और 50% क्षमता के साथ खुला रहने दिया जाएगा. जिम 50% क्षमता के साथ खुलेंगे. केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही इन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी.
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Maharashtra govt revised #COVID19 restrictions
Beauty saloons shall be grouped with hair cutting Saloons & shall be allowed to remain open with 50% capacity. Gyms are allowed to remain open with 50% capacity. Only fully vaccinated persons shall be allowed to use these services https://t.co/FytZcI5euR — ANI (@ANI) January 9, 2022
मालूम हो कि महाराष्ट्र सरकार ने 10 जनवरी से कई पाबंदियां लागू करने का ऐलान किया है. महाराष्ट्र में 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. नए प्रतिबंधों में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, चिड़ियाघर, संग्रहालय और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे. महाराष्ट्र में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. 5 या इससे ज़्यादा लोगों की एक साथ आवाजाही पर रोक लगाई गई है. 5 या इससे ज़्यादा लोगों की एक साथ आवाजाही पर रोक लगाई गई है. मालूम हो कि महाराष्टर में शनिवार को कोरोना के 40 हजार से ज्यादा केस आए.
क्या-क्या लगी है पाबंदी
- राज्य में स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद
- कोचिंग क्लासेस बंद
- सार्वजनिक मैदान, पार्क गार्डन , पर्यटन स्थल बंद
- एम्यूजमेंट पार्क, म्युजियम, चिड़ियाघर बंद
- जिम, स्विमिंग पुल, स्पा, ब्यूटी सैलून बंद
- लोकल स्पोर्ट्स के प्रोगाम पर भी रोक
- हेयर कटिंग सैलून 50 फीसदी क्षमता से काम करेंगे
- हैयर कटिंग सैलून रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद
- प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी कर्मचारियो की उपस्थिति
- सरकारी कार्यालायों में में लिखित परमिशन के बिना विजिटर्स को अनुमति नहीं
- सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर पांच या इससे ज्यादा को अनुमति नहीं
यहां भी क्षमता सीमित की गई
- शापिंग मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
- राज्य में रेस्टारेंट-होटल 50 फीसदी ग्राहक क्षमता के साथ चलेंगे
- महाराष्ट्र में सिनेमा- थिएटर 50 फीसदी क्षमता के साथ
- घरेलू यात्र ट्रेवल- डबल वैक्सिनेशन वाले ही कर पाएंगे
- 72 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी
- दो वैक्सीन लेने वाले लोग ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकेंगे
- डबल डोज वाले लोग ही मौजूदा व्यवस्था के तहत लोकल यात्रा कर सकेंगे
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