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Maharashtra News: 12 भाजपा विधायकों के निलंबन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक है"

Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को जुलाई 2021 में हुए सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव 'असंवैधानिक' और 'तर्कहीन' है.

Updated: January 28, 2022 1:02 PM IST

By India.com Hindi News Desk

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Maharashtra News: महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को निलंबित किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को जुलाई 2021 में हुए सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव ‘असंवैधानिक’ और ‘तर्कहीन’ है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित किए गए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के 12 विधायकों की याचिकाओं पर यह व्यवस्था थी.

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मामले पर न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, “हमें इन रिट याचिकाओं को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है और जुलाई 2021 में हुए संबंधित मानसून सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए इन सदस्यों को निलंबित करने वाला प्रस्ताव कानून की नजर में असंवैधानिक, काफी हद तक अवैध और तर्कहीन है.”

पीठ ने कहा कि अत:, इस प्रस्ताव को कानून में निष्प्रभावी घोषित किया जाता है, क्योंकि यह उस सत्र की अवधि के बाद तक के लिए था, जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था. निलंबित किए गए 12 सदस्य संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया हैं. इन विधायकों ने इस प्रस्ताव को अदालत ने चुनौती दी है.

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पांच जुलाई, 2021 को पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ इन 12 विधायकों ने कथित रूप से दुर्व्यवहार किया था. इसके बाद ही इन 12 विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव सदन ने पारित किया. (इनपुट:भाषा)

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Published Date: January 28, 2022 1:01 PM IST

Updated Date: January 28, 2022 1:02 PM IST