
महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से भजन पर लगी पाबंदी हटी, नए पुलिस आयुक्त ने जारी किया आदेश
नासिक के नए पुलिस आयुक्त जयंत नाइकनवरे ने पूर्व नासिक पुलिस आयुक्त दीपक पांडे के आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उन्होंने अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद भजन की मनाही की बात कही थी. वहीं उन्होंने 3 मई तक सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों के लिए परमिशन लेने की बात कही थी.

पूर्व नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे द्वारा लाउडस्पीकर को लेकर नए आदेश जारी किए गए थे जिसे अब नए पुलिस आयुक्त जयंत नाइकनवरे ने रद्द कर दिया है. दीपक पांडे के आदेश के मुताबिक अजान के 15 मिनट पहले और 15 मिनट पहले तथा 100 मीटर के दायरे में किसी भी लाउडस्पीकर पर भजन बजाने की मनाही कर दी गई थी. साथ ही 3 मई के पहले तक सभी धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों की परमिट लेने की बात कही थी. अपने आदेश में दीपक पांडे ने कहा था कि अगर कोई इसके लिए परमिशन नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसी मामले में दीपक पांडे का अब ट्रांसफर कर दिया गया है.
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3 मई तक लेना था परमिशन
पूर्व नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने 3 मई तक सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की परमिशन लेने का आदेश जारी किया था. आदेश के मुताबिक अगर किसी को लाउडस्पीकर लगाना है तो उसे प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. अगर 3 मई तक परमिशन नहीं ली गई तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो 3 मई के बाद मनसे दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी.
राज ठाकरे की चेतावनी के बाद शुरू हुआ विवाद
एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बीते दिनों महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर 3 मई तक नहीं हटाया गया तो वे 3 मई के बाद दिन में 5 बार मस्जिदों से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे. इसके बाद यूपी में भी इस दिशा में कार्रवाई की गई और राज्य में लगे सभी अवैध लाउडस्पीकरों को हटवा दिया गया वहीं कुछ की आवाज कम करा दी गई. योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी किया है कि लाउडस्पीकर की आवाज उतनी ही होनी चाहिए, जितनी परिसर के बाहर आवाज न जाए.
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