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Maharashtra Political Crisis LIVE Update : महराष्ट्र के बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए. इसके साथ ही अदालत ने अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देने वाले बागी विधायकों की याचिकाओं पर जवाब मांगा. हालांकि, शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में बहुमत परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था. अदालत ने कहा कि वे किसी भी अवैध कदम के खिलाफ उसका रुख कर सकते हैं. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को शिवसेना के 39 बागी विधायकों और उनके परिवार के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करने का निर्देश भी दिया. महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बागी विधायकों द्वारा दिए गए अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को हलफनामा रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील के उस बयान को भी रिकॉर्ड में लिया कि बागी विधायकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. इसके साथ-साथ महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें.
One more Maharashtra Shiv Sena MLA is likely to join the Eknath Shinde camp tomorrow: Sources
— ANI (@ANI) June 27, 2022
पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर बीजेपी नेताओं की बैठक.
सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा, ‘यह हिंदुत्व सम्राट बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिघे साहब के विचारों की जीत है…’
https://twitter.com/mieknathshinde/status/1541385822783807489
गोंदिया में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के कार्यालय में तोड़फोड़ की.
#WATCH | Shiv Sena workers vandalised the office of Gondia's Independent MLA Vinod Agrawal, in Gondia today.#MaharashtraPoliticalCrisis
(Source: CCTV) pic.twitter.com/0uCUk1uHXP
— ANI (@ANI) June 27, 2022
सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि जो बागी हैं, जो भाग के गए हैं, जो खुद को बागी कह रहे हैं अगर बगावत करनी होती तो यहां करते, इस्तीफा देते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते: शिवसेना के बागी विधायकों और फ्लोर टेस्ट के सवाल पर महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे pic.twitter.com/AEJLADxWmu
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 27, 2022
धवन ने कोर्ट को आस्वस्त किया कि इस दरम्यान डिप्टी स्पीकर अयोग्यता पर कोई फैसला नहीं लेंगे. कोर्ट ने पूछा कि क्या हम इस पर रिकॉर्ड पर ले ले. शिंदे ग्रुप की ओर से कौल ने रेकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया. सिंघवी ने इसका विरोध किया.
सुप्रीम कोर्ट शिंदे की याचिका पर सुनवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर की ओर से राजीव धवन, अजय चौधरी औऱ सुनील प्रभु की ओर से सिंघवी को नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने 5 दिन में हलफनामा दायर करने के लिए कहा है. हलफनामे का जवाब 3 दिन में दाखिल कर पाएंगे. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.
नारायण राणे ने ट्वीट कर शिवसेना पर निशाना साधा है, उन्हों कहा कि शिवसेना की शक्ति अतीत में जमा हुई. युवराज को धमकी देना बंद कर देना चाहिए. जो अपने अंगों पर मच्छरों को नहीं मार सकते. उन्होंने सवाल दागते हुए पूछा कि ‘गुवाहाटी के होटलों से बाहर निकलेंगे विद्रोहियों की लाशें’, जैसे बयान पर कौन विश्वास करेगा? उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी धमकी देना अपराध नहीं है?
शिवसेनेची सत्ता गेल्यात जमा. युवराजांनी धमक्या देणं बंद करावं. अंगावरचे मच्छर मारता येत नाहीत अशांच्या, 'गुवाहाटीतील हॉटेलमधून बंडखोरांची प्रेतं बाहेर पडतील', अशा
वल्गनांवर कोण विश्वास ठेवेल? अशा धमक्या देणं हा गुन्हा होत नाही का?— Narayan Rane (@MeNarayanRane) June 27, 2022
नीरज किशन कौल, अपनी बात को साबित करने के लिए संविधान पीठ के फैसले को भी पढ़कर सुनाया.
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