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Mumbai High court का विचित्र फैसला, Minor को निर्वस्त्र किए बिना अंगों को छूना Sexual Assault नहीं

Mumbai High court ने यौन अपराध के केस में एक विचित्र फैसला सुनाया है जिसमें अदालत ने कहा है कि Minor को निर्वस्त्र किए बिना उसके अंगों को छूना Sexual Assult नहीं हो सकता. इसके लिए स्किन-से-स्किन संपर्क होना चाहिए.

Published: January 25, 2021 7:52 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Kajal Kumari

Mumbai High court का विचित्र फैसला, Minor को निर्वस्त्र किए बिना अंगों को छूना Sexual Assault नहीं
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 Mumbai High court: मुंबई हाईकोर्ट ने अजीबोगरीब फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना, उसके वक्षस्थल को छूना, यौन हमला नहीं कहा जा सकता है. बंबई उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि इस तरह का कृत्य पोक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता.

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बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए ‘‘यौन मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क होना’’ जरूरी है. महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है

न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने एक सत्र अदालत के फैसले में संशोधन किया जिसने 12 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए 39 वर्षीय व्यक्ति को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी.अभियोजन पक्ष और नाबालिग पीड़िता की अदालत में गवाही के मुताबिक, दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश नागपुर में लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह दर्ज किया कि अपने घर ले जाने पर सतीश ने उसके वक्ष को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की. उच्च न्यायालय ने कहा, चूंकि आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना उसके सीने को छूने की कोशिश की, इसलिए इस अपराध को यौन हमला नहीं कहा जा सकता है और यह भादंसं की धारा 354 के तहत महिला के शील को भंग करने का अपराध है. धारा 354 के तहत जहां न्यूनतम सजा एक वर्ष की कैद है, वहीं पॉक्सो कानून के तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा तीन वर्ष कारावास है.

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Published Date: January 25, 2021 7:52 AM IST