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Mumbai Local Latest News: देश में कोरोना का कहर कम होने के बाद कई राज्यों में पाबंदियों में ढील दी गई है. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी कई पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं. स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को बताया था कि कोरोना के मामले कम होने के मद्देजर मार्च महीने में पाबंदियों में कई और ढील दी जाएगी. इन सबके बीच मंगलवार को एक बार फिर बंबई हाईकोर्ट में मुंबई लोकल मामले की सुनवाई हुई. बंबई हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महाराष्ट्र सरकार का 2021 का वह आदेश ‘अवैध’ है, जिसमें केवल उन लोगों को ही लोकल ट्रेनों (Mumbai Local Train News) में यात्रा करने की अनुमति दी गई है, जिन्हें कोविड वैक्सीन (Covid Vaccine) की दोनों डोज लगी हुई है. अदालत ने इसके साथ ही कहा कि यह आदेश स्पष्ट रूप से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी प्रभावित करता है.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने कहा कि सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे द्वारा हस्ताक्षरित तीनों आदेश आपदा प्रबंधन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया से स्पष्ट रूप से अलग थे. सरकार के वकील अनिल अंतूरकर ने मंगलवार को अदालत को सूचित किया कि विचाराधीन तीनों आदेश (15 जुलाई, 10 अगस्त और 11 अगस्त, 2021 को जारी किए गए) वापस ले लिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों की भावना के तहत तीनों आदेश वापस लिए जाते हैं. उन्होंने कहा कि राज्य कार्यकारी समिति की 25 फरवरी को बैठक होगी जिसके बाद नए निर्देश जारी किए जाएंगे. पीठ ने कहा कि सोमवार को मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामलों की संख्या 20 महीनों में सबसे कम थी. पीठ ने कहा, ‘हम आशा और विश्वास करते हैं कि राज्य कार्यकारी समिति कोविड 19 के मामलों में कमी की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 25 फरवरी को कोई उचित निर्णय लेगी.’
उधर, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि टीकाकरण नहीं कराये लोगों के लोकल ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन के अन्य वाहनों में यात्रा करने पर प्रतिबंध जुलाई एवं अगस्त 2021 में जारी आदेशों के जरिए अब भी लागू है. राज्य सरकार ने कहा कि हालांकि, पिछले साल 10 अगस्त को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) वापस ले ली गई है.
सरकार ने मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने और बार-बार हाथ स्वच्छ करने के उपायों को जारी रखने पर जोर दिया. कोविड टीके की दोनों खुराक लगवा चुके और दूसरी खुराक के बाद 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके लोगों को ही अभी मुंबई उपनगरीय ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति है. एक सरकारी आदेश में कहा गया है, ‘‘कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित रखने के लिए ये प्रतिबंध आवश्यक हैं.’
(इनपुट: भाषा)
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