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हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार

हनुमान चालीसा मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राहत नहीं मिली है.

Updated: April 25, 2022 5:45 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Zeeshan Akhtar

हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को नहीं मिली राहत, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
Navneet Rana, Ravi Rana

मुंबई: बम्बई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने ‘हनुमान चालीसा’ (Hanuman Chalisa) विवाद के सिलसिले में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था.

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दंपति ने आज सुबह उच्च न्यायालय का रूख कर शहर में खार पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था. खार पुलिस ने यह प्राथिमिकी,एक पुलिस अधिकारी को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. हालांकि, न्यायमूर्ति पीबी वराले और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की पीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में निजी आवास के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने की घोषणा के बाद खार पुलिस ने दंपति के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थीं. विभिन्न धर्मों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में पुलिस ने 23 अप्रैल को पहली प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में इस प्राथमिकी में राजद्रोह का आरोप भी जोड़ दिया गया था. खार पुलिस ने 24 अप्रैल को एक लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के आरोप में राणा दंपति के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत दूसरी प्राथमिकी दर्ज की थी.

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Published Date: April 25, 2022 5:44 PM IST

Updated Date: April 25, 2022 5:45 PM IST