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महाराष्ट्र: अगर दूध में मिलावट रोकने का कानून बना, तो होगी तीन साल तक की सजा
महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने कहा कि सरकार मिलावटी दूध के खतरे को एक गैर जमानती अपराध बनाने की योजना बना रही है,
मुंबई: महाराष्ट्र में अब मिलावटी दूध बेचने पर तीन साल की सजा का प्रावधान हो सकता है. बता दें अभी मिलावटी दूध की बिक्री पर सिर्फ 6 माह की सजा है. बीजेपी के सदस्य अमीत साटम द्वारा ध्यानाकर्षण नोटिस में उठाए गए मुद्दे पर महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने मंगलवार को कहा कि सरकार मिलावटी दूध के खतरे को एक गैर जमानती अपराध बनाने की योजना बना रही है, जिसमें तीन साल जेल की सजा का प्रावधान हो सकता है. वर्तमान में दूध में मिलावट एक जमानती अपराध है, जिसके लिए सिर्फ छह महीने की जेल का प्रावधान है. इसे अब सरकार बदलने की योजना बना रही है. बापट ने विधानसभा को सूचित किया कि अगर सजा की अवधि बढ़ाकर तीन साल कर दी जाएगी, तो आरोपी के पास जमानत की गुंजाइश नहीं होगी.
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मिलावटखोरों को उम्रकैद देने की उठी मांग
कई सदस्यों ने इस तरह के अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा की मांग की, लेकिन मंत्री ने कहा कि उम्र कैद के प्रावधान के साथ कानून बनाने में कठिनाइयां हो सकतीं हैं. बापट ने कहा कि वर्तमान में राज्य में मिलावटी दूध को जांचने के लिए केवल चार ही मोबाइल वैन हैं और यह भी नियमित अंतराल पर नहीं किया जा रहा है. हालांकि, उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वह विभाग को नियमित अंतराल पर जांच करने के लिए निर्देश देंगे.
30 फीसदी मिलावटी दूध बिक रहा मुंबई में
मंत्री बापट ने कहा, ‘मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में वैन में ले जाए जा रहे दूध की यह वैन अधिक गहनता से परीक्षण करेंगी.’
साटम के मुताबिक, मुंबई में आने वाला 30 फीसदी दूध मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.
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