'असली NCP' वाले मामले में Sharad Pawar को SC से भी राहत नहीं, लेकिन कोर्ट ने अजित गुट से किया जवाब-तलब

Maharashtra News: कोर्ट ने अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली NCP घोषित करने के आयोग के 7 फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब मांगा. 

Written by: Parinay Kumar Edited by: Parinay Kumar
Published: February 19, 2024, 6:53 PM IST
Maharashtra News: असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की लड़ाई में शरद पवार गुट (Sharad Pawar) को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी चुनाव आयोग के ‘असली NCP वाले’ फैसले पर रोक से इनकार कर दिया. हालांकि अजित पवार गुट को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. मालूम हो कि चुनाव आयोग ने हाल ही में अजित पवार गुट को ‘असली NCP’ माना था और पार्टी का सिंबल भी अलॉट कर दिया था. इसके बाद शरद पवार गुट को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से भी झटका मिला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सीनियर पवार गुट की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बीते साल जून में अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी.

अजित पवार गुट से जवाब-तलब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि शरद पवार गुट को पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ देने का निर्वाचन आयोग का 7 फरवरी का फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) घोषित करने के आयोग के 7 फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार (Sharad Pawar) की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब मांगा. पीठ ने शरद पवार को पार्टी चिन्ह के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग का रुख करने की अनुमति दी और आयोग को आवेदन के 1 सप्ताह के अंदर समूह को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्देश दिया.

‘अजित पवार गुट ही असली-NCP’

शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आयोग का 7 फरवरी का फैसला 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होने तक एक अंतरिम व्यवस्था है. उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र 26 फरवरी से शुरू होने वाला है और हमारे समूह के पास न कोई नाम और न चिन्ह होगा.’ शरद पवार ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था. उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के 15 फरवरी के आदेश के मद्देनजर तत्काल सुनवाई की अपील की थी. इससे पहले, आयोग ने 7 फरवरी को अजित पवार गुट को असली NCP मानते हुए उसे पार्टी का चिन्ह ‘घड़ी’ आवंटित किया था.
(इनपुट: भाषा)

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