
लड़की से एक बार 'I Love You' कहना 'प्यार का इजहार' है, उसका अपमान नहीं; कोर्ट ने युवक को किया बरी
मुंबई की एक विशेष अदालत ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी बनाए गए 23 साल के युवक को बरी कर दिया

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक विशेष अदालत (Mumbai court) ने यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपी बनाए गए 23 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया. कोर्ट ने इस मामले पर फैसला देते हुए कहा कि किसी लड़की से एक बार ”मैं तुमसे प्रेम करता हूं (I love you)” कहना उसके शील का जानबूझकर अपमान करना नहीं है, बल्कि यह प्यार का इजहार करना है. विशेष न्यायाधीश कल्पना पाटिल ने मंगलवार को यह टिप्पणी की और विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध कराया गया.
Also Read:
- मिलिए Surekha Yadav से, जो बनीं Vande Bharat Express चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट - Watch Video
- Surekha Yadav: वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव की पीएम मोदी ने की तारीफ, बोले- अमृत काल में साकार होंगी देश की आकांक्षाएं
- शिंदे बनाम ठाकरे केसः 'राज्यपाल किसी विशेष परिणाम को प्रभावित करने के लिए अपना पद उधार नहीं दे सकते', SC ने कोश्यारी के रोल पर उठाए सवाल
अदालत ने कहा, ”पीड़िता के अनुसार, घटना के दिन आरोपी ने उससे कहा था, ”मैं तुमसे प्यार करता हूं”. यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें आरोपी ने पीड़िता का बार-बार पीछा किया हो और कहा हो कि ”मैं तुमसे प्यार करता हूं”
17 वर्षीय लड़की के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार आरोपी ने 2016 में उनके आवास के निकट लड़की से कहा था कि वह उससे प्यार करता है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने लड़की को घूरा और उसे आंख मारी और उसकी मां को धमकी भी दी.
इस शिकायत के आधार पर वडाला टीटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो कानून की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. बहरहाल, अदालत ने आरोपी की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया.
कोर्ट ने कहा, उसने कहा, ‘एक बार ”मैं तुमसे प्यार करता हूं” कहना ज्यादा से ज्यादा पीड़िता से आरोपी द्वारा प्यार का इजहार करने के समान है. ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता के शील का अपमान करने के इरादे से यह कृत्य किया गया. (इनपुट भाषा)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें देश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें