सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) को फटकार लगाते हुए कहा कि वह अगले हफ्ते तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) के सहयोगी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करें. साथ ही इस दौरान वह मामले के निपटारे की समय सीमा भी तय करें. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने शिवसेना (Shiv Sena) विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) महाराष्ट्र राजनीतिक विवाद पर फैसला सुनाते समय अपने द्वारा जारी निर्देशों का सम्मान किए जाने की उम्मीद भी करता है.
Supreme Court asks Speaker of Maharashtra Legislative Assembly to list before him for hearing the disqualification petitions against 56 MLAs including Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde within a week and set down a time schedule to decide disqualification pleas.
— ANI (@ANI) September 18, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा कि आपको निर्णय लेना होगा और इसके लिए आप अनंतकाल तक बैठे नहीं रह सकते. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर अनंतकाल तक किसी फैसले को अटका नहीं सकते. CM शिंदे समेत 56 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला लंबे समय से लंबित है, जिस पर स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया है.
अदालत ने नार्वेकर को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें पहले ही लगभग पांच महीने का समय दिया जा चुका है. अदालत ने यह जानने की कोशिश भी कि कोर्ट के 11 मई के फैसले के बाद क्या कार्रवाई की गई, जिसमें उन्हें याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए कहा गया था. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने नार्वेकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा – ‘मिस्टर SG, उन्हें निर्णय लेना है. वह ऐसा नहीं कर सकते (निर्णय में देरी करते रहें). स्पीकर ने 11 मई के बाद क्या किया?
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां उस सयम आई हैं जब उसने उद्धव ठाकरे गुट की एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नार्वेकर को याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था. मुख्यमंत्री शिंदे समेत 56 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को लेकर दोनों पक्षों की ओर से दायर कुल 34 याचिकाएं लंबित हैं.
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