Maharashtra News: शरद पवार (Sharad Pawar) को अब नया चुनाव चिन्ह मिल गया है. ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ का नया चुनाव चिन्ह ‘तुतारी’ (Tutari) होगा. पार्टी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. मालूम हो कि हाल ही में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली NCP माना था. इसके बाद चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नया नाम भी दिया था. पार्टी का नया नाम अब NCP शरदचंद्र पवार है.
“एक तुतारी द्या मज आणुनि
फुंकिन मी जी स्वप्राणाने
भेदुनि टाकिन सगळी गगने
दीर्घ जिच्या त्या किंकाळीने
अशी तुतारी द्या मजलागुनी!”“महाराष्ट्राच्या इतिहासात छत्रपती शिवरायांच्या शौर्यानं ज्या तुतारीने दिल्लीच्या तख्ताच्याही कानठळ्या बसवल्या होत्या, तीच ‘तुतारी’ आज निवडणूक चिन्ह… pic.twitter.com/LsgvjlWzuN
— Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (@NCPspeaks) February 22, 2024
NCP शरदचंद्र पवार के ट्वीटर हैंडल से मराठी भाषा में ट्वीट कर कहा गया, ‘महाराष्ट्र के इतिहास में दिल्ली की गद्दी के कान खड़े करने वाले छत्रपति शिवराय का शौर्य आज ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- शरद चंद्र पवार’ के लिए गौरव का विषय है. महाराष्ट्र के आदर्श, फुले, शाहू, अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रगतिशील विचारों के साथ, यह ‘तुतारी’ शरद पवार के साथ दिल्ली के सिंहासन को हिलाने के लिए एक बार फिर से बिगुल बजाने के लिए तैयार है!’
इससे पहले असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की लड़ाई में शरद पवार गुट (Sharad Pawar) को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भी चुनाव आयोग के ‘असली NCP वाले’ फैसले पर रोक से इनकार कर दिया. हालांकि कोर्ट ने अजित पवार गुट को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. मालूम हो कि चुनाव आयोग ने हाल ही में अजित पवार गुट को ‘असली NCP’ माना था और पार्टी का सिंबल भी अलॉट कर दिया था. इसके बाद शरद पवार गुट को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से भी झटका मिला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सीनियर पवार गुट की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बीते साल जून में अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी तोड़ने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि शरद पवार गुट को पार्टी का नाम ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ देने का निर्वाचन आयोग का 7 फरवरी का फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) घोषित करने के आयोग के 7 फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार (Sharad Pawar) की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब मांगा. पीठ ने शरद पवार को पार्टी चिन्ह के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग का रुख करने की अनुमति दी और आयोग को आवेदन के 1 सप्ताह के अंदर समूह को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्देश दिया.
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