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एमवीए के अल्पमत में होने की घोषणा का इंतजार है बीजेपी को: सुधीर मुनगंटीवार

बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा, भाजपा इस समय इंतजार करो और देखो का रुख अपनाए हुए है और उसे अभी सदन में अपना बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं

Published: June 28, 2022 5:35 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Laxmi Narayan Tiwari

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बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने दोहराया कि बीजेपी इंतजार करो और देखो का रुख अपनाए हुए है और उसे अभी सदन में अपना बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं है.

नागपुर: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में बने रहने के लिए संघर्ष करने के बीच, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा उसके अल्पमत में होने की घोषणा किए जाने का इंतजार कर रही है.

मुनगंटीवार ने दोहराया कि भाजपा इस समय इंतजार करो और देखो का रुख अपनाए हुए है और उसे अभी सदन में अपना बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं है. मुनगंटीवार ने नागपुर एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मियों मौजूदा स्थिति के मद्देनजर ‘इंतजार करो और देखो’ का रुख अपनाने का फैसला किया है. आगामी दिनों में एक मुख्य दल गठित किया जाएगा, जो इस मामले पर विचार-विमर्श करेगा और इसके बाद फैसला किया जाएगा.

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राज्य के पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि भाजपा को इस समय बहुमत साबित करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी अभी इंतजार कर रही है कि महा विकास आघाड़ी गठबंधन अपने अल्पमत में होने की घोषणा कब करता है.

यह पूछे जाने पर कि क्या नागपुर में विधायकों की बैठक के बाद विदर्भ क्षेत्र के भाजपा विधायकों को मुंबई लाया जाएगा. इसके जवाब में मुनगंटीवार ने कहा कि वह विधायकों को मुंबई ले जाने नहीं आए और यह एक संगठनात्मक बैठक थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई.

महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे और कई अन्य विधायकों के बागी होने के बाद पैदा हुआ संकट सोमवार को उस समय और गहरा गया, जब उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शिवसेना के बागी विधायकों को राहत प्रदान करते हुए सोमवार को कहा कि संबंधित विधायकों की अयोग्यता पर 11 जुलाई तक फैसला नहीं लिया जाना चाहिए.

न्यायालय ने अयोग्यता नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देने वाले बागी विधायकों की याचिकाओं पर राज्य सरकार एवं अन्य से जवाब तलब किया. न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जिसमें विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं कराए जाने का अनुरोध किया गया था.


महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक और मंत्री एकनाथ शिंदे ने उपाध्यक्ष द्वारा उन्हें और अन्य बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया है. शिंदे और बड़ी संख्या में विधायकों ने 21 जून को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की और वर्तमान में वे असम के गुवाहाटी में हैं.

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