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Nitesh Rane Bail: भारतीय जनता पार्टी के विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत की अर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. नितेश राणे ने अपने खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी. सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
नितेश राणे के खिलाफ संतोष परब नाम के शख्स ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कराया था. युवक का आरोप है कि कंकावली में नरवदे नाका के पास जब वह बाइक पर जा रहा था तो कार ने उसे जोरदार टक्कर मारी और फिर उसे अपने साथ दूर तक घसीटते दूर तक ले गया. युवक का दावा है कि उसने हमलावर का नाम गोते सावंत और नितेश राणे सुना था.
वहीं राणे का कहना है कि शिवसेना के इशारे पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. राणे का दावा है कि शिकायतकर्ता खुद शिवसेना का कार्यकर्ता है. वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि राणे ने एक शिवसेना नेता को चिढ़ाया था जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.
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