
Avinash Rai
पॉलिटिकल और अंतरराष्ट्रीय खबरों से अविनाश राय को खासा लगाव है. अविनाश फिलहाल इंडिया.कॉम हिंदी के जनरल डेस्क पर कार्यरत हैं. इनके पास मीडिया में काम करने का 4 साल ... और पढ़ें
COVID 19 Guidelines For Schools in Delhi: देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं. वहीं दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है. इस कारण स्कूलों में भी संक्रमण के मामले सामने आने लगे हैं. इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी किए हैं. नए दिशानिर्देश के मुताबिक दिल्ली के सभी स्कूलों में क्वारंटीन रूप उपलब्ध रहेगा. साथ ही शिक्षक प्रतिदिन छात्रों और उनके परिजनों से कोविड संबंधि लक्षणों के बारे में पूछेंगे. 20 अप्रैल को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठख में दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों को बंद करने का फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि इस बाबत नए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं.
नए दिशानिर्देशों का दिल्ली के स्कूलों को सख्ती से पालन करना होगा. इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है. मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर स्कूल में एक भी बच्चा कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो इस विंग को बंद कर दिया जाएगा. स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा. स्कूल में थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य होगा और स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
अगर स्कूल में किसी भी बच्चे को सर्दी, बुखार, उल्टी, सिरदर्द या पेटदर्द की शिकायत होती है तो उसे फौरन क्वारंटीन रूम लेकर जाया जाएगा. साथ ही इसकी सूचना जिला प्राधिकरण को दी जाएगी. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी बच्चे की फैमिली कोरोना संक्रमित न पाए गए हैं. बता दें कि बगैर थर्मल स्कैनिंग के किसी को भी स्कूल में जाने की अनुमति नहीं होगी. मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा.
नए दिशानिर्देश के मुताबिक राजधानी दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. मास्क न लगाने पर लोगों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बता दें कि इससे पहले दिल्ली में मास्क लगाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी. वहीं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. साथ ही कोरोना टीकाकरण पर जोर देने की बात कही गई है.
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