
Night Curfew In Delhi: दिल्ली में आज रात से लगने वाला है कर्फ्यू, सोमवार सुबह 5 बजे तक नियम रहेंगे लागू
आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवाजाही इत्यादि की अनुमति होगी. यहां उन्हें अपने पहचान पत्र को दिखाना होगा, जिसके बाद लोगों को अनुमति दी जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना संक्रमण और न फैले इस कारण वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाएगा. केवल आवश्यक सेवाओं के लोगों को ही छूट दी जाएगी.

Night Curfew In Delhi: दिल्ली में शुक्रवार की रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू होने वाला है. वहीं शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लग जाएगा. यानी शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक दिल्ली मनें कर्फ्यू लागू रहेगा. ऐसे में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवाजाही इत्यादि की अनुमति होगी. यहां उन्हें अपने पहचान पत्र को दिखाना होगा, जिसके बाद लोगों को अनुमति दी जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना संक्रमण और न फैले इस कारण वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाएगा. केवल आवश्यक सेवाओं के लोगों को ही छूट दी जाएगी.
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ई पास के लिए करें आवेदन (How to Apply for e-Pass)
दिल्ली सरकार व प्रशासन में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो दिल्ली में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग जिनके पास मान्य पहचान पत्र है ले ई-पास सुविधा (Night Curfew e-Pass) का लाभ ले सकते हैं. दिल्ली सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस ई पास के जरिए लोग कर्फ्यू के दौरान आवाजाही कर सकते हैं.
बता दें कि ई-पास के लिए केवल वे लोग ही आवेदन कर सकते हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं. इसके लिए उनके पास सरकार किसी संस्था की ओर से कोई मान्य पहचान पत्र जारी नहीं हुआ है उन्हें ई-पास जारी किया जाएगा. ई पास प्राप्त करने के लिए जहां लोग काम करते हैं उनका पंजीकरण लाइसेंस, जीएसटी नंबर फर्म के लेटर हैड पर लिखकर आवेदन करना होगा. इसके बाद वीकेंड कर्फ्यू में पास जारी किया जाएगा.
पहचान पत्र दिखाने पर इन्हें मिलेगी छूट
जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, जिला न्यायलय व अधिकारी, विभिन्न देशों के उच्चायुक्त और उनके अधिकारी, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, डॉक्टर्स, मेडिकल उपकर आपूर्ति करने वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, मरीज इत्यादि को मात्र पहचान पत्र दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी.
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