
Supertech Twin Tower: नोएडा की 40 मंजिला इंमारत 22 मई तक हो जाएगी जमींदोज, नोएडा अथॉरिटी ने कही ये बात
SC ने नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक से नोएडा प्राधिकरण के हलफनामें में बताई गई समय सीमा का पालन करने को कहा है. SC ने नोएडा अथॉरिटी से 17 मई को अपडेटेड स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने को कहा है. बता दें कि इस मामले की अघली सुनवाई 17 मई को होगी.

नई दिल्ली: सुपरटेक एमरेल्ड ट्विन टावर को गिराने के मामले में नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ट्विन टावर को ढहाने का काम शुरू हो गया है और 22 मई तक दोनों टावरों को पूरा तरह से गिरा दिया जाएगा. SC ने नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक से नोएडा प्राधिकरण के हलफनामें में बताई गई समय सीमा का पालन करने को कहा है. SC ने नोएडा अथॉरिटी से 17 मई को अपडेटेड स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने को कहा है. बता दें कि इस मामले की अघली सुनवाई 17 मई को होगी.
Also Read:
- कर्नाटक विधायक भ्रष्टाचार मामला: अग्रिम जमानत के खिलाफ लोकायुक्त की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय
- Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह को मिलेगी कानूनी मान्यता? 18 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
- सरकार ‘वन रैंक वन पेंशन’ बकाए का किस्तों में भुगतान के लिए सर्कुलर जारी नहीं कर सकतीः सुप्रीम कोर्ट
इस मामले की सुनवाई डीवआई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को ट्विटर टावर को दो सप्ताह में ढहाने को लेकर आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान दोनों टावरों को गिराने के लिए नोएडा अथॉरिटी द्वारा प्रस्तावित कंपनी को मंजूरी दी थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को एख सप्ताह के भीतर डिमोलिशन एजेंसी- ‘एडिफिस’ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा है.
साथ ही सुपरटेक उन घर खरीददारों के लिए रिफंड की प्रक्रिया को शुरू करेंगा, जिनके फ्लैटों को इस आदेश के तहत तोड़ा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक से उन खरीददारों के खाते का विवरण भी मांगा है. बता दें कि नोएडा में 40 मंजिला ट्विन टावरों को 3 महीने में गिराने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है. लेकिन अबतक इसे गिराया नहीं गया है. इस बीच 31 अगस्त 2021 को सुपरटेक एमेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को 40 मंजिला इमारत को 3 महीने में गिराने का आदेश जारी किया है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें देश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें