दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में रहने वाले लाखों वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत की खबर दी है. जिसमें अब पुरानी गाड़ियों के लिए जारी होने वाले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की प्रक्रिया को अब सरल बना दिया है. बता दें कि इस नए बदलाव से दिल्ली के उन वाहन मालिकों को फायदा मिलेगा जो कि अपनी पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर उन्हें बाहर बेचना चाहते हैं.
आपको बता दें कि पहले 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों और 10 साल से अधिक पुरानी डीजल की गाड़ियों के मालिकों को NOC लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था और कई रुकावटें आती थी. पहले प्रदूषण मानकों के चलते दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कड़े दस्तावेज और लंबी प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है. लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया है कि इन नियमों में ढील दी जाएगी और NOC जारी करने की प्रक्रिया को डिजिटल और तेज किया जाएगा.
कौन-कौन से बदलाव हुए हैं?
अब NOC के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट या वाहन पोर्टल पर आसानी से आवेदन किया जा सकेगा. पहले की तुलना में जरूरी कागजातों की संख्या घटाई गई है. आवेदन के 7 दिनों के अंदर ही NOC जारी किया जाएगा. कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं: ज्यादातर मामलों में वाहन की फिजिकल जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी.
क्यों लिया गया ये फैसला?
दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया, ‘ये फैसला दिल्ली जनता की सुविधा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है. एक साल की समय-सीमा की वजह से हजारों वाहन दिल्ली में फंसे थे. न वो स्क्रैप हो पा रहे थे, न बाहर भेजे जा सकते थे. हालांकि अब इस रुकावट को हटा दिया गया है ताकि लोग अपने पुरानी गाड़ियों को जिम्मेदारी से दिल्ली से बाहर भेज सकें.’
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Delhi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.