Delhi Air Pollution: दिल्ली की आबोहावा हुई और जहरीली! GRAP-3 लागू, जानें किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी- यहां है पूरी List

दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया, और घना स्मॉग छाया हुआ है. नागरिकों से अपील की गई है मास्क पहनें, सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करें और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां कम करें.

Published date india.com Published: December 13, 2025 12:28 PM IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली की हवा में सासं लेना मुश्किल हो जा रहा है. वायु गुणवत्ता का लगातार गिरते स्तर से AQI 400 के पार पहुंच गया है. इसी गिरावट को देखते हुए CAQM (Commission for Air Quality Management) ने तत्काल प्रभाव से GRAP-3 लागू कर दिया है. GRAP-3 के सभी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं, ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके. GRAP-3 लागू होने पर किन किन चीज़ों पर रोक लगाई जाएगी उसमें निर्माण और विध्वंस गतिविधियां, उद्योग और फैक्ट्रियां, खनन गतिविधियां, वाहन प्रतिबंध, क्लास ऑनलाइन, ऑफिस वालों के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें शामिल हैं. समझिए विस्तार से क्या-क्या बदलेगा और थमेगा.

1. निर्माण और विध्वंस गतिविधियां (Construction & Demolition)

• सभी गैर-आवश्यक निर्माण और विध्वंस कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित.
• इसमें मिट्टी का काम (earthwork), ढेर लगाना (piling), खुली खाइयां (open trenching), वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग, टाइल/फ्लोरिंग कार्य शामिल.
• रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स का संचालन बंद.
• निर्माण सामग्री (सीमेंट, रेत, फ्लाई ऐश) का परिवहन प्रतिबंधित.
• छूट: आवश्यक परियोजनाओं (मेट्रो, हवाई अड्डा, रक्षा, स्वास्थ्य) को धूल नियंत्रण के साथ अनुमति.

2. उद्योग और फैक्ट्रियां (Industries)

• कोयला, लकड़ी या अस्वीकृत ईंधन पर चलने वाले उद्योगों का संचालन निलंबित.
• पत्थर तोड़ने वाली मशीनें (stone crushers) बंद.
• कोयला/लाइग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट्स बंद, सिवाय आवश्यक आपूर्ति वाले.
• प्रदूषणकारी इकाइयों पर सख्त निगरानी.

3. खनन गतिविधियां (Mining Activities)

• पूरे एनसीआर में सभी खनन और संबंधित कार्य पूरी तरह बंद.

4. वाहन प्रतिबंध (Vehicle Restrictions)

• BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल लाइट मोटर वाहनों (4 पहिया, LMVs) का दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश/चलना प्रतिबंधित.
• दिल्ली में पुराने डीजल गुड्स वाहनों पर भी प्रतिबंध.
• छूट: दिव्यांग व्यक्तियों को अनुमति.
• डीजल जेनरेटर सेट्स का उपयोग प्रतिबंधित (आपातकालीन को छोड़कर).

5. स्कूल और शिक्षा (Schools & Education)

• कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड/ऑनलाइन कक्षाएं अनिवार्य.
• उच्च कक्षाओं के लिए सामान्य कक्षाएं जारी, लेकिन मास्क और सावधानी बरतें.

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6. कार्यालय और कर्मचारी (Offices & Work)

• सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति; बाकी वर्क फ्रॉम होम (WFH).
• केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए WFH पर फैसला ले सकती है.
• कार्यालय समयों में स्टैगिंग (staggering) यदि आवश्यक.

7. सड़क धूल नियंत्रण और अन्य उपाय (Road Dust Control & Others)

• सड़कों पर मैकेनाइज्ड सफाई, पानी छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का बढ़ा उपयोग.
• कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध.
• सार्वजनिक परिवहन (सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो) की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना.
• अस्पतालों में मरीजों की क्षमता बढ़ाना.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार 13 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 401 दर्ज किया गया, यह गंभीर श्रेणी में आता है.

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