Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, CBI को सीएम की 3 दिन की कस्टडी मिली

जांच एजेंसी (सीबीआई) को तीन दिन बाद यानि 29 जून को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में दोबारा पेश करना होगा.

Published date india.com Updated: June 26, 2024 7:08 PM IST
Will Arvind Arvind get bail in Delhi excise policy case? Crucial day as Supreme Court verdict awaits
Will Arvind Arvind get bail in Delhi excise policy case? Crucial day as Supreme Court verdict awaits

Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी ने केजरीवाल को पांच दिन की हिरासत में रखने की मांग की थी, जिस पर अब राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ गया है. जानकारी के मुताबिक, अदालत ने सीएम को 3 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. अब जांच एजंसी को 29 जून की शाम 7 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में दोबारा पेश करना होगा.

सुनवाई के दौरान बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत

इससे पहले कोर्ट ने जांच एजेंसी को दो दिन की पूछताछ के बाद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति दी. सीबीआई ने केजरीवाल से तकरीबन डेढ़ घंटे तक पूछताछ जेल में ही पूछताछ की. इसके बाद जांच एजेंसी उन्हें राउज एवेन्‍यू कोर्ट ले आई, जहां सीएम की रिमांड अर्जी पर सुनवाई के दौरान खूब हंगामा हुआ. सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बाद में सामने आया कि केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हो गया था.

पति की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं सुनीता केजरीवाल?

कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं. इस बीच, उन्होंने ट्वीट कर कहा, “20 जून अरविंद केजरीवाल को बेल मिली. तुरंत ईडी ने स्टे लगवा लिया. अगले ही दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया और आज गिरफ़्तार कर लिया. पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये. ये कानून नहीं है, ये तानाशाही है, इमरजेंसी है…’

20 जून को मिल गई थी केजरीवाल को जमानत

बता दें कि सीएम केजरीवाल को आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के सिलसिले में जेल में हैं. इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है. दिल्ली सीएम को इस साल, 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. वह तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे, अगर हाई कोर्ट ने ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती. मालूम हो कि निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था.

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