Delhi Lockdown-Unlock: दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए आज से अनलॉक-3.0 लागू हो गया है. आज से बाजारों में जहां रौनक लौट आई है वहीं अभी लॉकडाउन के नियम भी लागू हैं. रविवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर लोगों की सुविधा के लिए लॉकडाउन के नियमों में छूट दी गई है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन के सख्त नियम जारी रहेंगे. उन्होंने लोगों से अपील की है कि घर से बाहर निकलने में लोग सावधानी जरूर बरतें.
आज से बाजार हुए गुलजार, हटा ऑड-ईवन नियम
दिल्ली में सोमवार यानी आज से सारी दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट खुल जाएंगे. रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर और सैलून भी खुलेंगे लेकिन स्कूल-कॉलेज, स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन अभी बंद रहेंगे. दिल्ली में सुबह 10 से रात के आठ बजे तक दुकानों को खोलने का समय तय किया गया है. एक हफ्ते तक ये नियम इसी तरह से लागू रहेंगे. अगर कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो फिर से पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी.
आंशिक रूप से मिली है राहत
सरकारी दफ्तर पहले की तरह ही खोले जाएंगे. ग्रुप-ए अधिकारियों की 100 फीसद उपस्थिति रहेगी और बाकी सबकी 50 फीसद. अस्पताल और पुलिस समेत अन्य आवश्यक गतिविधिया पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी. वहीं निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे. रेस्ट्रोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे.
सीएम केजरीवाल ने दी है चेतावनी
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर अनलॉक में संक्रमण बढ़ा या प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो फिर से लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और अगर केस नहीं बढ़ते हैं तो मार्केट और रेस्टोरेंट आगे भी खुले रखे जाएंगे. इसलिए सभी मार्केट एसोसिएशन, सभी दुकानदार और सभी लोगों से गुजारिश है कि भीड़ न होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. सभी दुकान वाले अपनी-अपनी दुकान के अंदर मास्क भी रखें, अगर किसी ने मास्क नहीं पहना हैए तो उसका मास्क दें.
आज से क्या खुला है-क्या है बंद, जानिए…
सोमवार सुबह पांच बजे के बाद से नए नियम लागू होंगे.
बाज़ार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी.
रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ आज से खुलेंगे.
दुकानों का ऑड-ईवन फॉर्मूला सोमवार से खत्म हो जाएगा.
सरकारी दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे.
जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी.
साप्ताहिक बाज़ार आज से खुलेंगे, लेकिन एक दिन में एक ज़ोन में एक ही साप्ताहिक बाज़ार खुलेगा.
20 लोगों के साथ शादियां घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं.
धार्मिक स्थल खोले जाएंगे लेकिन भक्तों को बाहर से ही दर्शन करना होगा.
50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफर कर सकेंगे.
ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में 2 यात्रियों को ही सफर की होगी इजाजत.
सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी.
स्विमिंग पूल, खेल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे.
एंटरटेनमेंट पार्क, वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे.
सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे.
मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं बंद रहेंगी.
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