दिल्ली वालों के लिए सुनहरा मौका! 10000 का PUC चालान सिर्फ 500 में हो जाएगा सैटल! जानिए कैसे

यह लोक अदालत वाहन मालिकों के लिए समय और पैसे दोनों की बचत का बेहतरीन अवसर है. यदि आपके पास पुराना PUCC या अन्य छोटा चालान है, तो आज ही अदालत पहुंचकर इसे सेटल करवाएं. 

Published date india.com Published: January 10, 2026 10:59 AM IST
जानिए कैसे होगा
जानिए कैसे होगा

दिल्ली में शनिवार 10 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है, जहां पुराने और लंबित ट्रैफिक ई-चालानों को कम जुर्माने या कभी-कभी पूरी तरह माफ करवाने का सुनहरा मौका है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में यह विशेष लोक अदालत दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों- तीस हजारी, रोहिणी, द्वारका, साकेत, पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा और राउस एवेन्यू- के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट और स्थायी लोक अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चल रही है.

यह लोक अदालत पहले 13 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर इसे स्थगित कर 10 जनवरी 2026 को शेड्यूल किया गया. मुख्य उद्देश्य छोटे और कंपाउंडेबल (समझौता योग्य) अपराधों के लंबित मामलों का त्वरित निपटारा करना है, ताकि सामान्य अदालतों पर बोझ कम हो और वाहन मालिकों को राहत मिले.

किन चालानों का निपटारा संभव?

लोक अदालत में केवल वे कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान ही लिए जा रहे हैं, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर 30 सितंबर 2025 तक लंबित थे और वर्चुअल कोर्ट में फॉरवर्ड किए गए थे.

योग्य अपराधों में शामिल हैं-

  • सिग्नल जंपिंग
  • सीमित ओवरस्पीडिंग
  • गलत पार्किंग
  • हेलमेट/सीट बेल्ट न पहनना
  • PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) का न होना या एक्सपायर होना
  • गलत/टूटी नंबर प्लेट
  • ट्रैफिक संकेतों की अनदेखी

गंभीर अपराध जैसे शराब पीकर ड्राइविंग, हिट एंड रन, नाबालिग द्वारा ड्राइविंग, खतरनाक रेसिंग, अपराध में इस्तेमाल वाहन, दूसरे राज्यों के चालान या पहले से नियमित कोर्ट में चल रहे मामले इसमें शामिल नहीं हैं.

PUCC चालान का विशेष मामला

PUCC (Pollution Under Control Certificate) के एक्सपायर होने पर दिल्ली में सामान्य जुर्माना 10,000 रुपये तक लगता है. कई मामलों में एक ही उल्लंघन पर ड्राइवर और मालिक दोनों के नाम अलग-अलग चालान कट जाते हैं, जिससे राशि 20,000 रुपये तक पहुंच जाती है. लोक अदालत में ऐसे पुराने PUCC चालानों का निपटारा अक्सर काफी कम राशि में होता है. पिछले लोक अदालतों के अनुभवों के अनुसार, 10,000 रुपये के PUCC चालान को 500 से 2,000 रुपये तक (या कभी-कभी शून्य पर) सेटल किया गया है.

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प्रक्रिया

  • सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वेबसाइट (traffic.delhipolice.gov.in) या परिवहन पोर्टल पर वाहन नंबर/चालान नंबर से पेंडिंग चालान चेक करें.
  • ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन में दैनिक 45,000 और कुल 1,80,000 चालानों की सीमा है. रजिस्टर कर अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करें.
  • अदालत में अपॉइंटमेंट लेटर, चालान प्रिंटआउट, PUC (यदि रिन्यू किया हो), और अन्य दस्तावेज लेकर पहुंचें. एक घंटे पहले पहुंचना बेहतर है, क्योंकि लाइनें लंबी हो सकती हैं.
  • बेंच सुनवाई के बाद जुर्माना कम कर सकती है या माफ कर सकती है. समझौता होने पर रसीद लेकर चालान क्लोज हो जाता है.

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