
Farha Fatima
फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें
दिल्ली में दम घोंट देने वाला प्रदूषण हो रहा है, जिसके चलते दिल्ली कई तरह के ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है. दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण GRAP स्टेज-4 के तहत सख्त नियम लागू हो चुके हैं. आज 18 दिसंबर 2025 से दिल्ली सरकार ने कई नए कदम उठाए हैं, जिनमें वाहनों की एंट्री और ईंधन भराई पर बड़ा असर पड़ रहा है. आइए जानते हैं CNG गाड़ियों की एंट्री पर क्या है नियम ?
नोटिफिकेशन में बताया गया है कि CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर हैं. BS-6 स्टैंडर्ड से कम गाड़ी चाहे किसी भी फ्यूल डीजल, पेट्रोल, सीनएनजी की हो एंट्री नहीं मिलेगी.
ये नियम दिल्ली की AQI को ‘Severe’ स्तर से नीचे लाने के लिए लागू किए गए हैं. अगर आप CNG वाहन चला रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं-बस PUC वैध रखें. पेट्रोल/डीजल वाहन वाले ड्राइवरों को पहले चेक कर लें कि उनकी गाड़ी नियमों के अनुसार है या नहीं.
-CNG वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. दिल्ली में CNG गाड़ियां (कारें, ऑटो, बसें आदि) पूरी तरह से छूट प्राप्त हैं और बिना किसी रोक-टोक के एंट्री कर सकती हैं.
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आवश्यक साम्री ले जाने वाले या जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियां रोक के दायरे से बाहर हैं.
पढ़िए नोटिस-

दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक तेज मल्टी-प्रॉन्ग अभियान के तहत 18 दिसंबर से “नो पीयूसी, नो फ्यूल” नियम को सख्ती से लागू करेगी.पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को एजेंसियों, पेट्रोल पंप संचालकों और पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि पहले दिन से ही नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए. एनफोर्समेंट प्लान के तहत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली के बाहर पंजीकृत नॉन-बीएस-6 वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. बॉर्डर पॉइंट्स समेत 126 चेकपॉइंट्स पर 580 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. इनकी मदद के लिए 37 विशेष वैन भी लगाई जाएंगी. ट्रांसपोर्ट विभाग की एनफोर्समेंट टीमें भी पेट्रोल पंपों और शहर के मुख्य प्रवेश मार्गों पर मौजूद रहेंगी.
पेट्रोल पंप डीलरों और वरिष्ठ ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री सिरसा ने कहा कि सरकार चार स्तरों पर प्रदूषण से लड़ रही है, वाहनों से होने वाला प्रदूषण, धूल, औद्योगिक प्रदूषण और ठोस कचरा. बिना पीयूसीसी वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल देने पर कार्रवाई की जाएगी.
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