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Bikram Singh Majithia News: हाईकोर्ट ने SAD नेता विक्रम स‍िंंह मजीठिया की अग्रि‍म जमानत खारिज की

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता पंजाब बिक्रम सिंह मजीठिया की ड्रग केस के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी

Published: January 24, 2022 6:21 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Laxmi Narayan Tiwari

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(फाइल फोटो)

Bikram Singh Majithia News: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने आज सोमवार को पंजाब के शिरोमणि अकाली दल (SAD) के वरिष्ठ नेता पंजाब बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) की ड्रग केस के मामले में अग्र‍िम जमानत (anticipatory bail) याचिका खारिज कर दी है.

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जानकारी के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका रद्द करने से उनके
विधानसभा चुनाव में खड़े होने को लेकर मुश्‍क‍िलें बढ़ गईं हैं. मजीठिया पर अब गिरफ्तारी की तलवार एक बार फिर लटकने लगी है.

बता दें कि अकाली नेता मजीठिया को बीते 10 जनवरी को हाईकोर्ट ने अतंरिम जमानत कुछ शर्तों के साथ दी और पंजाब सरकार और पुलिस से इस मामले में जवाब भी मांगा था. बता दें कि बीते 20 दिसंबर को मोहाली में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के नियमों के तहत अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया पर मामला दर्ज किया गया था.

बता दें कि बीते दिनों शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के वरिष्ठ नेता पंजाब बिक्रम सिंह मजीठिया ने प्रवर्तन निदेशालय के छापे में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के
भतीजे के घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद मुख्यमंत्री और कांग्रेस पर शनिवार को हमला बोला था. मजीठिया ने मुख्यमंत्री चन्नी पर अपने निर्वाचन क्षेत्र चमकौर
साहिब में अवैध रेत खनन में शामिल होने का आरोप लगाते हुए मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की थी. इस बीच, चन्नी ने मजीठिया के
आरोपों को आधारहीन और ओछा करार दिया था और शिअद नेता को ऐसा भी साक्ष्य प्रस्तुत करने की चुनौती दी जो पूरे पंजाब में कहीं भी अवैध रेत खनन में उनकी संलिप्तता को उजागर करता हो. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हनी के धन शोधन जांच से किसी प्रकार का संबंध होने से इंकार करते हुये चन्नी ने कहा था, मैंने अपने भतीजे भूपिंदर सिंह हनी के साथ अपने संबंधों से कभी इनकार नहीं किया है और रिश्तेदार होने के नाते वह मेरे कुछ कार्यक्रमों में उपस्थित हो सकता है. अगर मैं अपने बेटे की शादी या किसी अन्य समारोह में अपने रिश्तेदारों के साथ खिंचवाता हूं तो यह कोई अपराध नहीं है.

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Published Date: January 24, 2022 6:21 PM IST