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Punjab News: SAD नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत खारिज, पुलिस कर रही तलाश
मोहाली की कोर्ट ने मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत मामले का सामना कर रहे शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत खारिज कर दी
Punjab News UPDATE: पंजाब (Punjab) में शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया (Bikram Singh Majithia) को आज शुक्रवार को एक बड़ा झटका लगा है. मोहाली की कोर्ट ने मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत मामले का सामना कर रहे शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. बता दें कि पंजाब राज्य पुलिस शिअद नेता की गिरफ्तारी के लिए उनकी तलाश कर रही है.
Punjab | Mohali Court dismisses Shiromani Akali Dal MLA Bikram Singh Majithia’s anticipatory bail plea
(file photo) pic.twitter.com/tpRJm4UR52
— ANI (@ANI) December 24, 2021
पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है ताकि वह देश छोड़कर नहीं जा पाएं. शिअद ने मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ के तहत की गई कार्रवाई बताया है.
बता दें कि बिक्रम सिंह मजीठिया मजीठिया के वकील डी एस सोबती ने कल गुरुवार को उनकी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. नशीले पदार्थ के गिरोह की जांच के लिए 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को 46 वर्षीय मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. मादक पदार्थ रोधी विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के प्रमुख हरप्रीत सिंह सिद्धू ने 2018 में पंजाब और हरियाणा हरियाणा में रिपोर्ट दाखिल की थी. बिक्रम सिंह मजीठिया शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं. मजीठिया ने इससे पहले अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था.
मादक पदार्थ रैकेट की जांच से संबंधित 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर
राज्य में एक मादक पदार्थ रैकेट की जांच से संबंधित 2018 की स्थिति रिपोर्ट के आधार पर 46 वर्षीय मजीठिया के खिलाफ सोमवार को मादक पदार्थ रोकथाम संबंधी एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार वह देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं. मजीठिया ने अग्रिम जमानत के लिए मोहाली की अदालत का रुख किया, जिसके बाद आज कोर्ट ने उनकी बेल याचिका खारिज कर दी.
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मजीठिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत, मादक पदार्थ रैकेट में शामिल लोगों को नहीं बख्शेंगे : सीएम चन्नी
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को कहा कि शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है, इसलिए उनके विरुद्ध मादक पदार्थ से संबंधित मामला दर्ज किया गया है. मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थ रैकेट में शामिल ‘‘बड़ी मछली’’ को पकड़ने का भी संकल्प लिया और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में एसटीएफ की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और अब मजीठिया के ‘‘समर्थन’’ में बयान दे रहे हैं.