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Punjab Polls 2022: पंजाब चुनाव से पहले क्या सिद्धू की बढ़ेंगी मुश्किलें? सुप्रीम कोर्ट में रोड रेज मामले की गुरुवार को सुनवाई

Navjot Singh Sidhu Road Rage Case: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के रोड रेज (Road Rage) मामले की सुनवाई होगी.

Updated: February 2, 2022 10:34 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Parinay Kumar

supreme court, navjot singh sidhu
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Navjot Singh Sidhu Road Rage Case: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) के रोड रेज (Road Rage) मामले की सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट अपने 15 मई, 2018 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जहां उसने पंजाब में 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1,000 रुपये के जुमार्ने पर बरी कर दिया था. रोड रेज मामले में एक पटियाला निवासी व्यक्ति की मौत हो गई थी. जस्टिस एएम खानविलकर और संजय किशन कौल पीड़ित मृतक गुरनाम सिंह के परिवार की याचिका पर सुनवाई करेंगे, जिसमें उसके आदेश की समीक्षा की मांग की गई है. शीर्ष अदालत ने सिद्धू को यह कहते हुए छोड़ दिया था कि उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या के कठोर आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

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सिद्धू पर स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 के तहत आरोप लगाया गया था, हालांकि उन्हें सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ दिया गया था. शीर्ष अदालत ने पाया था कि घटना 30 साल से अधिक पुरानी है और आरोपी और पीड़ित के बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी. अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया.

शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें सिद्धू को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था और उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि सिद्धू को मेडिकल रिकॉर्ड सहित सभी सबूतों की जांच के बाद गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था.

(इनपुट: IANS)

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Published Date: February 2, 2022 9:49 PM IST

Updated Date: February 2, 2022 10:34 PM IST