Navjot Singh Sidhu Surrender Live: नवजोत सिंह सिद्धू ने कोर्ट में सरेंडर किया, रोड रेज मामले में हुई है एक साल की सजा

सुप्रीम कोर्ट ने कल एक पुराने रोडरेज के मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. सिद्धू ने आज शाम करीब साढ़े चार बजे पटियाला की एक कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया.

Written by: Kajal Kumari
Updated: May 20, 2022, 4:46 PM IST

Navjot Singh Sidhu Surrender Live: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को साल 1988 के ‘रोड रेज’  मामले में शुक्रवार शाम करीब साढ़े चार बजे पटियाला की स्थानीय अदालत में सरेंडर कर दिया. गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी. सुबह 10 बजे सिद्धू कोर्ट पहुंचने वाले थे, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कोर्ट से कुछ समय मांगा था.

इसके बाद खबर आई कि वह दोपहर दो बजे कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे. उन्होंने दो बजे भी आत्मसमर्पण नहीं किया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से फोन पर बात की. इसके बाद वह शाम करीब 4 बजे आत्मसमर्पण के लिए घर से निकले और पटियाला की एक स्थानीय अदालत में सरेंडर कर दिया.

नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला ने बताया कि सिद्धू ने आज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. फिलहाल वह जुडिशियल कस्टडी में हैं. अब उनकी मेडिकल जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी.

चीफ जस्टिस ने सरेंडर से राहत की सिद्धू की अर्जी पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. बताया जा रहा है कि सरेंडर से पहले नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर की थी.

एक साल की सश्रम कारावास की मिली है सजा

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सिद्धू को रोडरेज के एक पुराने मामले में एक साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. पटियाला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरिंदर पाल लाली ने पार्टी समर्थकों को दिए एक संदेश में कहा कि सिद्धू शुक्रवार की सुबह 10 बजे अदालत पहुंचेंगे. उन्होंने पार्टी समर्थकों से सुबह करीब साढ़े नौ बजे अदालत परिसर पहुंचने का भी आग्रह किया है.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू गुरुवार की रात करीब नौ बजकर 45 मिनट पर अमृतसर से पटियाला पहुंचीं.

34 साल पुराने मामले में सिद्धू को मिली है सजा

बता दें कि लगभग 34 साल पहले सड़क पर हुई हाथापाई की इस घटना में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. उस समय सिद्धू की उम्र लगभग 25 साल थी. शीर्ष अदालत ने सिद्धू को पहले इस मामले में केवल एक हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था. इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और आज सिद्धू को एक वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है. कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत के आज के फैसले के बाद ट्वीट किया, ‘‘कानून का सम्मान करूंगा.

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