
PM मोदी का काफिला रोकने वालों पर सिर्फ 200 रुपये का जुर्माना, FIR में प्रधानमंत्री का जिक्र तक नहीं
PM Modi Security Breach: पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने वालों पर सिर्फ 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

PM Modi Security Breach: पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने वालों पर सिर्फ 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार पंजाब पुलिस ने कुलगढ़ी थाने में जो मामला दर्ज किया है, उसमें आईपीसी की धारा 283 लगाई गई है. इस धारा के तहत जमानत पुलिस स्टेशन से ही हो जाती है और जुर्माना राशि 200 रुपये होती है. एक तरफ जहां इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है, वहीं पंजाब पुलिस द्वारा मामूली कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है.
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पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज FIR में किसी आरोपी का नाम नहीं है, यहां तक की उसमें प्रधानमंत्री के काफिले को रोके जाने का जिक्र तक नहीं है. भाजपा का आरोप है कि पंजाब पुलिस ने घटना के 18 घंटों के बाद उस वक्त एफआईआर दर्ज की जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाने की चर्चाएं होने लगी. बीजेपी नेताओं का कहना है कि पंजाब की पुलिस भी मौके पर देरी से पहुंची थी, उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम का काफिला दोपहर एक बजे फ्लाईओवर पर फंसा था, जबकि पुलिस वहां ढाई से तीन के बीच में पहुंची थी. इतना ही नहीं केस भी घटना के अगले दिन शाम को 7 बजकर 40 मिनट पर रजिस्टर किया गया.
इस मामले पर FIR पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर के बयान पर दर्ज की गई है, इंस्पेक्टर ने अपने बयान में बताया कि जब वह कृषि भवन के नजदीक ड्यूटी कर रहे थे तो सूचना मिली की पुल पर कुछ अज्ञात ने धरना दिया है, जिसके कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है. उन्होंने अपने बयान में भी बताया कि मौके पर वह 3 बजे के करीब पहुंचे थे.
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