Punjab Result 2022: पंजाब में धारा 144 लागू, मतगणना केंद्रों पर लोगों के जमा होने पर पाबंदी, विजय जुलूस पर रोक

पंजाब में गुरुवार को विधानसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 45 कंपनियां तैनात

Published: March 9, 2022, 8:41 PM IST

Punjab Assembly Election Result 2022 , चंडीगढ़: पंजाब में गुरुवार को विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) की मतगणना (votes counting) के मद्देनजर सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है और मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है. चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतगणना के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं, विजयी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि बस दो व्यक्तियों के साथ प्रमाणपत्र लेने मतगणना केंद्र पर जा सकते हैं. चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर रोक लगा दी है. पंजाब 66 स्थानों पर बनाए गए 117 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8: 00 बजे मतों की गिनती शुरू होगी. पंजाब चुनाव की मतगणना के बाद सामने आए नतीजे घोषित (punjab assembly election results) किए जाएंगे. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 45 कंपनियां मतगणना केंद्रों पर तैनात की गई हैं और करीब 7500 अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया में लगाया जा रहा है.

सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए करूणा राजू ने कहा है कि बृहस्पतिवार को मतगणना के मद्देनजर सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगा दी गई है और मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतगणना के वास्ते सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं, विजयी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि बस दो व्यक्तियों के साथ प्रमाणपत्र लेने मतगणना केंद्र पर जा सकते हैं. उनका कहना था कि विजय जुलूस पर रोक लगा दी गई है.

मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को एक सरकारी बयान में कहा, मतों की गिनती के मद्देनजर सभी जिलों में जिला चुनाव अधिकारी सह उपायुक्त द्वारा निषेधाज्ञा लगा दी गई है और मतगणना केंद्रों के बाहर लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

पंजाब में मतगणना, खास बातें

– पंजाब में 66 स्थानों पर बनाए गए 117 मतगणना केंद्र.
– 8:00 सुबह से मतों की गिनती शुरू होगी.
– केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 45 कंपनियां मतगणना केंद्रों पर तैनात.
– 7500 अधिकारियों को मतगणना प्रक्रिया के लिए तैनात.
– मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे को ‘पैदल क्षेत्र’ घोषित किया गया है.
– किसी को भी मतगणना केंद्र के क्षेत्र में वाहन ले जाने की अनुमति नहीं.
– अनधिकृत लेागों के प्रवेश को रोकने के लिए त्रिस्तरीय घेरा व्यवस्था की गई है.

10 मार्च को मतगणना के पूरा होने तक शुष्क दिवस घोषित

पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजू ने कहा कि सरकार ने 10 मार्च को मतगणना के पूरा होने तक शुष्क दिवस घोषित किया है. दृश्य-श्रव्य रिकार्ड करने वाले मोबाइल फोन, टेबलेट और लैपटॉप जैसे उपकरणों को मतगणना केंद्रों पर लाने की मनाही होगी.  (इनपुट: भाषा)

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