
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए बीकानेर प्रशासन ने कसी कमर, अभिभावक समेत हलवाई, टेंटवाले, पंडित, प्रिंटिंग प्रेस वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई
राजस्थान के बीकानेर में बाल विवाह प्रथा पर सख्ती, बच्चों के अभिभावकों, टेंट व्यवसायी, बैंड वाले, हलवाई, होटल या बिल्डिंग के संचालक, पंडित, प्रिंटिंग प्रेस संचालक सहित इसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी सूचना मिलते ही तुरंत होगी कार्रवाई

Bikaner, Rajasthan, Akshaya Tritiya, Child Marriage बीकानेर: आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) है. अक्षय तृतीया के अवसर पर शादियों का बड़ा साया होता है. इस दिन ऐसे लोगों की भी शादियां हो जाती हैं, जिन्हें कोई मुहूर्त नहीं मिलता. इस अवसर पर गांवों में बाल विवाह (Child Marriage) के कई मामले सामने आते रहे हैं. इस बार बीकानेर जिला (Bikaner District) प्रशासन बाल विवाह प्रथा पर सख्ती के मूड में है. ऐसे में बीकानेर के जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने आदेश दिया है कि अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अबूझ सायों के दौरान बाल विवाह न हों, इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी रखी जाए और बाल विवाह की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की जाए.
Also Read:
जिला कलक्टर ने बाल विवाह की रोकथाम संबंधी बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही.
कलेक्टर ने कहा- सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
कलेक्टर ने कहा, समाज, बाल विवाह के अभिशाप से मुक्त हो, यह सब सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, सरकार ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कई तरह के कानून बनाए हैं. इन कानूनों का पालन करवावा हमारी जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार बाल विवाह करना और इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी निभाना एक अपराध है. ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इन सब पर भी होगी कार्रवाई
जिला कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह की स्थिति में बच्चों के अभिभावकों, टेंट व्यवसायी, बैंड वाले, हलवाई, होटल या बिल्डिंग के संचालक, पंडित, प्रिंटिंग प्रेस संचालक सहित इसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
जानकारी मिलने पर टोल फ्री नंबर 1098 पर तत्काल सूचना दी जाए
कलेक्टर ने ने विभिन्न संस्थाओं, धर्मगुरुओं तथा आमजन का भी आह्वान किया कि बाल विवाह के खिलाफ सघन चेतना जागृत करने में भागीदारी निभाएं. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवक, पटवारी, अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी आदि इस पर नजर रखें. स्कूलों में बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में बताया जाए तथा बाल विवाह की जानकारी मिलने पर टोल फ्री नंबर 1098 पर तत्काल सूचना दी जाए. इस दौरान उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ जागरुकता से संबंधित पोस्टर का विमोचन भी किया. (जी न्यूज रिपोर्ट बीकानेर न्यूज)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें देश की और अन्य ताजा-तरीन खबरें