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Rajasthan: राजस्थान (Rajasthan) की राजधानी जयपुर ( Jaipur) जिले की स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने वाले 23 साल के आरोपी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने रेप आरोपी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया है. जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आरोपी के वकील की ओर से पेश की गई यह दलील भी ठुकरा कि शारीरिक संबंध बनाने में लड़की की सहमति थी.
जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेशल कोर्ट ने पॉक्सो के तहत दर्ज मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में विक्टिम नाबालिग है और यदि उसकी सहमति है तो भी कानून की नजर में उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है. कोर्ट ने आरोपी शादीशुदा युवक पप्पू मीणा को उम्रकैद की सजा सुनाई.
अभियोजन के मुताबिक, नाबालिक पीड़ित लड़की के पिता ने चंदवाजी थाने में 16 मई 2019 को एफआईआर दर्ज कराई कि 23 साल का युवक पप्पू मीणा 14 मई की रात को करीब 2 बजे उसकी लड़की को अपने साथ ले गया और शारीरिक संबंध बनाए. आरोपी उसकी लड़की को शादी का झांसा देता रहा है. लड़की ने जब उससे कहा कि वह शादी तो शादीशुदा युवक ने साफ विवाह करने से साफ इनकार कर दिया. जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की ने यह भी बताया कि आरोपी उससे करीब 10 माह तक लगातार संबंध बनाता रहा है. चंदवाजी पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित लड़की की मेडिकल जांच भी कराई थी, जिसमें शारीरिक संबंध बनाने की पुष्टि हुई थी. कोर्ट की सुनवाई को दौरान पीडि़त लड़की ने बताया कि जब यह घटना हुई तब वह 117 साल 11 माह 17 दिन की थी. आरोपी युवक उससे शादी का वादा करके करीब 10 माह तक कई बार शारीरिक रिश्ते बनाए, लेकिन बाद में वह शादी से मुकर गया.
(इनपुट: रिपोर्टर- महेश पारीक)
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