By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Rajasthan Marriage Guidelines: विवाह समारोह को लेकर गहलोत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, नहीं किया गया पालन तो....
Rajasthan Marriage Guidelines: राजस्थान में होटलों, सामुदायिक भवनों आदि में शादियां करने अथवा वर या वधू के घर में ही विवाह करने पर इसकी सूचना प्रशासन को नहीं देने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
Rajasthan Marriage Guidelines: कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. राजस्थान में 24 मई की शाम 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा. वहीं, 31 मई तक शादियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. शादियों को लेकर अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की है. राजस्थान में होटलों, सामुदायिक भवनों आदि में शादियां करने अथवा वर या वधू के घर में ही विवाह करने पर इसकी सूचना प्रशासन को नहीं देने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा.
Trending Now
इसी तरह विवाह समारोह में 11 से अधिक व्यक्तियों के आने पर, सामाजिक दूरी नहीं बनाये जाने की स्थिति में, बैंड बाजा या हलवाई टेंट या अन्य किसी व्यक्ति के सम्मिलित होने पर या मास्क या फेस कवर का उपयोग नहीं करने पर, बारात के आगमन पर बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप का उपयोग करने या वीडियोग्राफी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध नहीं करवाने पर एवं सामूहिक भेज का आयोजन करने पर एक लाख का जुर्माना प्रावधान किया गया है।
सोमवार को इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में यह आदेश जारी किया गया जो राजस्थान में 10 मई से 31 मई तक लागू रहेगा. राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के चलते विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन आदि में 31 मई तक विवाह आयोजन करने पर रोक लगाई है. विवाह घरों मे अधिकतम 11 लोगो के साथ आयोजित करने की अनुमति दी गई है. घरों में विवाह आयोजित करने की सूचना सरकार द्वारा बनाये गये पोर्टल पर देना आवश्यक है.
(इनपुट: भाषा)