
Rajasthan Schools Reopen News: राजस्थान में हटा कोरोना प्रतिबंध, एक फरवरी से खुलेंगे स्कूल, नई गाइडलाइंस जारी
राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना प्रतिबंधों में ढील देते हुए स्कूलों को खोलने का ऐलान किया गया है. राज्य में एक फरवरी से स्कूलों को खोल दिया जाएगा और वहीं कई प्रतिबंध हटा दिए गए हैं. कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की गई है. जानिए...

Rajasthan Schools Reopen News: राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कोरोना प्रतिबंधों में ढील देते हुए नए कोविड दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जारी दिशा निर्देश में सबसे अहम बात ये है कि छात्र स्कूलों के खुलने का इंतजार कर रहे थे, सरकार ने प्रदेश में कक्षा 10-12 के लिए एक फरवरी से और कक्षा 6-9 के लिए 10 फरवरी से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है. हालांकि नए दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि स्कूल खुलने के बावजूद छात्र-छात्राओं के पास ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प भी बना रहेगा. जो छात्र ऑफलाइन क्लास नहीं करना चाहते वो ऑनलाइन माध्यम से क्लास कर सकते हैं.
Also Read:
जानिए नए दिशा निर्देश
जारी नए दिशा निर्देश में स्कूलों को खोलने के साथ ही राज्य में बाजार, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी अब रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है. इसके साथ ही हर रविवार को लागू किया गया जनता कर्फ्यू को भी समाप्त कर दिया गया है. बता दें कि इससे पहले पूरे राजस्थान में कोरोना महामारी को देखते हुए रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और सभी स्तरों पर स्कूल बंद कर दिए गए थे.
राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अभय कुमार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रों को माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही पढ़ाई के लिए स्कूल परिसर में आने की अनुमति होगी. इसके साथ ही संशोधित नए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरे राज्य में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.
कोरोना टीके की दोनों डोज हैं जरूरी
इसके अलावा नई गाइडलाइंस में राज्य सरकार ने निजी संस्थानों, कारखानों, अन्य कार्यालयों के लिए भी दिशा-निर्देश दिए हैं. इनके तहत अब हर संस्थान अथवा नियोक्ता को अनिवार्य रूप से सरकार को जानकारी देनी होगी कि उनके कार्यालय में कार्यरत लोगों को टीके की दोनों खुराक लगी हैं या नहीं. संस्थानों को यह जानकारी 31 जनवरी के बाद प्रदान करनी होगी.
नए दिशा-निर्देश 31 जनवरी से प्रभावी होंगे, इसमें ये भी कहा गया है कि राज्य में अब सभी प्रकार की सभाओं या आयोजनों में मेहमानों की अधिकतम संख्या 100 तक सीमित कर दी गई है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें एजुकेशन और करियर की और अन्य ताजा-तरीन खबरें