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गहलोत सरकार का Lockdown में ढील का ऐलान- बुधवार से खुलेंगे शॉपिंग मॉल व रेस्तरां, मेट्रो का भी शुरू होगा संचालन
Rajasthan Unlock 2.0 Update: राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने भी लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियों में ढील का ऐलान किया है.
Rajasthan Unlock Update: देश में कोरोना की दूसरी लहर पर धीरे-धीरे काबू पाया जा रहा है. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन (Lockdown Update) जैसी पाबंदियों में ढील का ऐलान किया है. इस बीच राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने भी लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियों में ढील का ऐलान किया है. राजस्थान में लॉकडाउन के कारण बंद शापिंग मॉल व रेस्तरां बुधवार से खुल सकेंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए जिम व स्मारकों को भी पर्यटकों के लिए खोलने की अनुमति दी है.
राज्य के गृह विभाग ने त्रि-स्तरीय जनअनुशासन लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट देते हुए संशोधित गाइडलाइन मंगलवार को जारी की. गृह विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन (Rajasthan Unlock 2.0 Update) प्रतिबंधों में बुधवार 16 जून की सुबह 5 बजे से छूट और बढ़ाई गई है. वहीं शनिवार शाम 5 से सोमवार सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा.
इसके अनुसार पहले से ही जिन बाजार/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की अनुमति थी उन्हें अब सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी. इसके अलावा हर दिन शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. आदेशानुसार ऐसे समस्त सरकारी/निजी कार्यालय, जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिकों को अनुमति होगी.
खेल-कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन संबंधित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक हो सकेगा. पूर्णतः वातानुकूलित शापिंग काम्पलेक्स/मॉल सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे. रेस्तरां आदि को सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति होगी.
रेस्तरां द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक होगी एवं टेक-अवे सुविधा सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक होगी. होटल संचालक अपने इन-हाऊस मेहमान (गेस्ट) को सर्विस दे सकेंगे. शहर में सिटी/मिनी बसों का संचालन सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी.
सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशानुसार बुधवार से मेट्रो रेल का संचालन होगा. यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी, वहीं सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी. जिम एवं योग सेंटर सोमवार से शनिवार सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे. सभी पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी.
(इनपुट: भाषा)
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