
राजस्थान में योग गुरु रामदेव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में FIR दर्ज
राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन थाने में एक स्थानीय व्यक्ति ने योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करवाई है

बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर जिले (Rajasthan’s Barmer) में योग गुरु स्वामी रामदेव (Yoga guru Ramdev) के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने (Promoting Enmity and outraging religious Feelings) के आरोप में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. बता दें कि है कि बीते 2 फरवरी गुरुवार को बाड़मेर में संतों की एक सभा में योग गुरु बाबा रामदेव ने हिंदू धर्म की तुलना इस्लाम और ईसाई धर्म से करते हुए मुस्लिमों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू लड़कियों का अपहरण करने का आरोप लगाया था.
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जानकारी के मुताबिक, बाड़मेर जिले के चौहटन थाने में रविवार को एक स्थानीय व्यक्ति ने योग गुरु स्वामी रामदेव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करवाई है. पुलिस ने इसकी जानकारी दी.
चौहटन थानाधिकारी भुताराम ने बताया कि स्थानीय निवासी पठाई खान ने रविवार को योग गुरु बाबा रामदेव पर धार्मिक भावनाएं भड़काने संबंधी मामला दर्ज करवाया है. उन्होंने बताया कि दर्ज शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए), 295 (ए) और 298 के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.
चौहटन थाने के एसएचओ भूतराम के अनुसार, आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से) , वर्ग अपने धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके) और 298 (किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर बोलना, शब्द, आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया है .
रामदेव ने 2 फरवरी को संतों की बैठक में हिंदू धर्म की इस्लाम और ईसाई धर्म से तुलना करते हुए मुसलमानों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू महिलाओं का अपहरण करने का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों धर्मों पर धर्मांतरण का जुनून सवार था, जबकि हिंदू धर्म अपने अनुयायियों को अच्छा करना सिखाता है. (इनपुट:भाषा)
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