आपके पास नीला पासपोर्ट होगा, लेकिन राहुल गांधी को चाहिए मरून, जानिए किसे मिलता है इस रंग का पासपोर्ट

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई तो उन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया. अब उन्हें एक बार फिर कोर्ट से NOC चाहिए, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इसका विरोध कर रहे हैं. जानिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है.

Published date india.com Updated: May 25, 2023 5:03 PM IST
भारतीय पासपोर्ट
भारतीय पासपोर्ट

चार साल पुराने एक क्रिमिनल डिफमेशन केस यानी आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा मिली थी. इसके बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी. मानहानि मामले में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का भी नेशनल हेराल्ड मामले में केस अभी पेंडिंग में चल रहा है. इसकी वजह से उन्हें NOC की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी लगाई है. लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी अर्जी का विरोध किया है. चलिए जानते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है.

डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है? यह समझने के लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की साधारण पासपोर्ट से तुलना करना जरूरी है. चलिए देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है.

ऑर्डिनरी पासपोर्ट को पासपोर्ट टाइप पी कहा जाता है. यह किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है, जो विदेश यात्रा करना चाहता है. इसमें सभी आम लोग और प्रोफेसनल शामिल होते हैं. जबकि गवर्नमेंट रिप्रजेंटेटिव और डिप्लोमेट जो विदेश यात्रा करते हैं, उनके लिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है.

भारत का ऑर्डिनरी पासपोर्ट नीले रंग का होता है, जबकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का रंग मरून होता है. ऑर्डिनरी पासपोर्ट में 30-60 पेज होते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट में सिर्फ 28 पेज ही होते हैं. वयस्कों का साधारण पासपोर्ट 10 साल तक वैलिड होता है और बच्चों का 5 साल के लिए मान्य होता है. लेकिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी होने के बाद पांच वर्ष या इससे कम समय के लिए ही मान्य होता है.

डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करें?

आमतौर पर नई दिल्ली में मौजूद काउंस्लर, पासपोर्ट और वीजा डिवीजन (CVC) में ही डिप्लोमेट पासपोर्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं. आप अपना आवेदन अपने क्षेत्र की पासपोर्ट एजेंसी में भी कर सकते हैं.

डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए

अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, जिसे भारत सरकार ने विदेश यात्रा या ऑफिशियल बिजनेस के लिए नियुक्त किया है तो आपक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रख सकते हैं. इसके लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.

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  • फॉर्म P-1
  • फॉर्म P-1(A)
  • सफेद बैकग्राउंड के साथ 2 फोटो, जिन्हें पहले और दूसरे पेज पर चिपकाया गया हो. इसे ऑफिस से अटेस्ट भी कराना होगा.
  • पॉलिटिकल या पीएमओ की तरफ से क्लियरेंस
  • आवेदक या उसके दफ्तर के हेड की आईडी
  • अगर आवेदक का ऑर्डिनरी पासपोर्ट विभाग में सुरक्षित रखा गया है तो सेफ कस्टडी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.
  • अगर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पहले ही सेक्शन पीवी-II के तहत कैंसिल हो चुका है तो असली कैंसिलेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है.

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