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LPG सिलेंडर के लिए कैसे होगा KYC? किन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत? क्या वेंडर गैस देने से कर सकता है इनकार, जानिए हर सवाल के जवाब
LPG e-KYC from home process: पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू LPG कंज्यूमर्स के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है. अब कंज्यूमर्स घर बैठे मोबाइल ऐप और Aadhaar FaceRD ऐप के जरिए अपनी KYC पूरी कर सकते हैं. आइये जानते हैं ऐसा करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका...
LPG सिलेंडर के लिए कैसे होगा KYC? किन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत? क्या वेंडर गैस देने से कर सकता है इनकार, जानिए हर सवाल के जवाब
Ministry of Petroleum LPG e-KYC notification: भारत सरकार गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी से निपटने के लिए लगातार चौकस है. आज पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से पीएनजी कनेक्शन वाले फैमिली को LPG गैस सिलेंडर सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं. सामान्यत: पीएनजी गैस कनेक्शन वाले गैस चूल्हे में आप गैस सिलेंडर यूज नहीं कर पाएंगे. इस लिहाज से सरकार का फैसला आइडियल है और पीएनजी को बढ़ावा देने वाला है. वहीं, सरकार ने LPG गैस कनेक्शन धारकों के लंबित केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने को कहा है. अगर कोई कंज्यूमर अपना केवाईसी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें गैस सिलेंडर बुक करने नहीं दिया जाएगा. हालांकि, आप एजेंसी के पास जाकर या ई- केवाईसी के जरिए घर बैठे भी ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आइये जानते हैं कैसे…
घर बैठे कैसे करें e-KYC?
कंज्यूमर्स अपने सर्विस प्रोवाइडर के ऐप (जैसे- IndianOil ONE, HelloBPCL या HP PAY) और Aadhaar FaceRD ऐप को डाउनलोड कर केवाईसी कर सकते हैं. ऐप में लॉग-इन करने के बाद e-KYC विकल्प चुनें, आधार नंबर दर्ज करें और अपना चेहरा स्कैन करें. वेरिफिकेशन पूरा होने पर आपका कनेक्शन अपडेट हो जाएगा.
e-KYC की प्रक्रिया के लिए मुख्य रूप से आपके आधार कार्ड और उस मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, जो आपके गैस कनेक्शन और आधार से लिंक है. ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए Aadhaar FaceRD ऐप अनिवार्य है, जबकि ऑफलाइन माध्यम के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर फिंगरप्रिंट के जरिए भी इसे पूरा कर सकते हैं.
यदि आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी है या आप नए नियमों, जैसे एक पते पर दो कनेक्शन या पीएनजी की मौजूदगी, का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वेंडर रिफिल देने से इनकार कर सकता है. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में देश में गैस की आपूर्ति स्थिर है और आम नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है.
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PNG कनेक्शन वालों के लिए सख्त आदेश
भारत सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act, 1955) के तहत कुछ नियमों में बदलाव किया है. अब जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन है, वे घरेलू LPG गैस कनेक्शन नहीं रख पाएंगे. ऐसे कंज्यूमर्स को अपना गैस सिलेंडर वापस लौटाना पड़ेगा. बदले में गैस एजेंसी उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस लौटाएगी. बता दें कि अगर कोई शख्स LPG गैस सिलेंडर को वापस नहीं लौटाता है, तब भी वे आगे से बुकिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एजेंसी की ओर से उनकी बुकिंग ब्लॉक कर दी जाएगी.
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