ब्रांडेड हैंडबैग, घड़ी या जूते का करते हैं इस्तेमाल? अब देना होगा ये नया टैक्स, यहां देखिए पूरी लिस्ट
Anjali Karmakar April 24, 2025 12:57 PM IST
अगर आप 10 लाख रुपये से ज्यादा प्राइस वाले ब्रांडेड हैंडबैग, घड़ी, जूते या स्पोर्ट्स वियर खरीदते हैं, तो अब आपको ऐसे लग्जरी आइटम पर 1% TCS (टैक्स कलेक्टेड एड सोर्स) देना होगा.नया नियम 22 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है.