एक बार टैक्स भरें, जिंदगी भर बेफिक्र चलाएं गाड़ी, इस राज्य सरकार ने वाहन मालिकों को दी बड़ी राहत
Gaurav Barar | Feb 23, 2026, 11:02 AM IST
इस राज्य में कमर्शियल वाहन चलाने वाले ट्रांसपोर्टरों और टैक्सी मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने परिवहन विभाग के नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए 7.5 टन तक के व्यावसायिक वाहनों के लिए वन टाइम टैक्स व्यवस्था को मंजूरी दे दी है.





