गलत लेन में गाड़ी घुमाने वाले हो जाएं सावधान! चालान भूल जाइए अब पुलिस सीधे दर्ज करेगी FIR, जाना पड़ सकता है जेल
Satyam Kumar February 10, 2026 8:44 PM IST
रॉन्ग साइड ड्राइविंग मामले में दिल्ली पुलिस 5,000 रुपये का चालान काटती थी. अब मौके पर ही गाड़ी रोककर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत FIR दर्ज कर रही है.