फेस्टिव सीज़न में खरीदा था इलेक्ट्रॉनिक सामान, निकल गया डैमेज, स्टोर में भी नहीं हो रहा रिप्लेस तो कहां करेंगे शिकायत? जान लें अपने ये अधिकार
Anjali Karmakar October 16, 2025 2:10 PM IST
Consumer Protection Act: नाप-तौल में गड़बड़ी, सेवा में कमी वगैरह समस्याओं से निजात दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू है. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की तरफ से एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 1800114000 दिया गया है, जिसपर कंज्यूमर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.