रिटायरमेंट के बाद आ रही पेंशन, कंसल्टेंसी से भी कर रहे कमाई, जान लें टैक्स बचाने का स्मार्ट तरीका
Anjali Karmakar January 21, 2026 9:54 PM IST
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 44ADA के तहत प्रेसम्प्टिव टैक्सेशन रिटर्न फाइलिंग को बहुत आसान बना देती है. इसके जरिए फ्रीलांसर्स अपनी इनकम प्रेसम्प्टिव बेसिस पर डिक्लेयर करते हैं.